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एसिड अटैक के आरोपी को चार वर्ष कारावास

कोतवाली थाना क्षेत्र निवासी दो व्यक्तियों पर एसिड अटैक कर जलाने के आरोपी को सीजेएम ने 4 वर्ष कारावास व 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाया। जुर्माने में से तीन-तीन हजार रुपये दोनों पीड़ितों को देने का आदेश हुआ।

By JagranEdited By: Published: Thu, 13 Sep 2018 11:09 PM (IST)Updated: Thu, 13 Sep 2018 11:09 PM (IST)
एसिड अटैक के आरोपी को चार वर्ष कारावास
एसिड अटैक के आरोपी को चार वर्ष कारावास

जागरण संवाददाता, जौनपुर: कोतवाली थाना क्षेत्र निवासी दो व्यक्तियों पर एसिड अटैक कर जलाने के आरोपी को सीजेएम ने चार वर्ष कारावास व 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाया। जुर्माने में से तीन-तीन हजार रुपये दोनों पीड़ितों को देने का आदेश हुआ।

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वादी बेलाल ने कोतवाली थाने में प्राथमिकी दर्ज कराया। अभियोजन के अनुसार 20 जून 1999 को 7.45 बजे वादी अपने घर पर मौजूद था। उसका छोटा भाई मेराज व अली हुसैन दरवाजे के सामने थे। एकाएक सिपाह थाना क्षेत्र निवासी जैगम व तीन अन्य आरोपी आकर घेर लिए और कहे कि तेजाब से जला कर इनका जीवन चौपट कर देना है। आरोपियों ने मेराज व अली हसन पर तेजाब फेंककर उन्हें जला दिया। जिला चिकित्सालय में दोनों का इलाज चला। पुलिस ने विवेचना कर चार्जशीट कोर्ट में दाखिल किया। कोर्ट ने धारा 326 आईपीसी के तहत आरोपी जैगम को दोषी पाते हुए सजा सुनाया।


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