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पांच आरोपितों को आठ-आठ साल कैद

जागरण संवाददाता, जौनपुर: अपर सत्र न्यायाधीश (पंचम) शाजिया नजर जैदी ने छात्रा के अपहरण और

By JagranEdited By: Published: Fri, 20 Jul 2018 10:52 PM (IST)Updated: Fri, 20 Jul 2018 10:52 PM (IST)
पांच आरोपितों को  आठ-आठ साल कैद
पांच आरोपितों को आठ-आठ साल कैद

जागरण संवाददाता, जौनपुर: अपर सत्र न्यायाधीश (पंचम) शाजिया नजर जैदी ने छात्रा के अपहरण और गैर इरादतन हत्या के मामले में दोष सिद्ध पाए जाने पर पांच आरोपितों को मुजरिम करार देते हुए आठ-आठ साल कैद व जुर्माने की सजा दी है।

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अभियोजन कथानक के अनुसार मुकदमा वादी दीपक निवासी कदम रसूल नैपुरवा की बहन गुड़िया बीए की छात्रा थी। 31 जनवरी 2015 को टीडी कालेज पढ़ने गई थी। वहां से अपनी सहेली के यहां गई। सहेलियों के साथ चौकियां दर्शन किया। सहेलियां अपने घर चली गई। वह अपनी भाभी के मायके मोलनापुर (देवगांव) जाने के लिए सवारी का इंतजार करते हुए पैदल जा रही थी। तभी पीछे से आए बोलेरो सवार आरोपित आजम, कासिम, आफताब, इब्राहिम व राजिक निवासी चोरसंड, गौराबादशाहपुर उसे जबरन खींचकर वाहन में बैठा लिए। अपहरण कर आरोपित राजिक के घर ले गए। आरोपितों की गलत मंशा भांपकर गुड़िया उनके चंगुल से बचने के लिए घर की छत से कूद गई। उसे गंभीर चोटें आई। तब आरोपित उसे वाहन से बरदह थाने के आगे ले गए और सड़क किनारे फेंककर भाग गए। वह रात भर पड़ी दर्द से कराहती रही। सुबह गांव के लोग आए तो उसने आपबीती बताई। भाई को फोन करवाकर बुलवाया। उसे पीएचसी बरदह, आजमगढ़ में भर्ती कराया गया। इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। उसने मृत्यु पूर्व बयान में आरोपितों द्वारा अपहरण, उनकी पहचान व अन्य तथ्यों की पुष्टि की। पुलिस ने विवेचना कर चार्जशीट दाखिल की। अदालत ने अभियोजन व बचाव पक्ष की बहस व दलीलों को सुनने तथा साक्ष्यों के परिशीलन के बाद शुक्रवार को दिए गए निर्णय में आरोपितों को दोषी करार देते हुए आठ-आठ साल कैद व प्रत्येक को साढ़े ग्यारह हजार जुर्माने की सजा दी।


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