दहेज हत्यारोपित पति को 10 वर्ष का कारावास
शाहगंज थाना क्षेत्र के मजडीहा में विवाहिता की दहेज हत्या करने के आरोपी पति को अपर सत्र न्यायाधीश एफटीसी प्रथम महेंद्र ¨सह ने 10 वर्ष कारावास व छ: हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाया।
जागरण संवाददाता, जौनपुर: शाहगंज थाना क्षेत्र के मजडीहा में विवाहिता की दहेज हत्या करने के आरोपित पति को अपर सत्र न्यायाधीश एफटीसी प्रथम महेंद्र ¨सह ने 10 वर्ष कारावास व छ: हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।
आजमगढ़ निवासी अर¨वद ने कोर्ट में धारा 156(3) के तहत दरखास्त देकर कोर्ट के आदेश पर मुकदमा दर्ज कराया था कि 8 मई 2014 को उसकी भतीजी सीमा की शादी मजडीहा निवासी आशीष के साथ हुई थी। विवाह के बाद पति व ससुराल वाले मोटरसाइकिल व चेन की मांग को लेकर उसे प्रताड़ित करते थे। सीमा ने घटना के पूर्व बताया था कि ससुराल वाले दहेज को लेकर उसकी हत्या कर देंगे। 30 जुलाई 2014 को 1:30 बजे गांव के एक व्यक्ति ने फोन किया कि आपकी भतीजी की तबीयत खराब है। ससुराल पहुंचा तो सीमा मृत पड़ी थी। ससुराल वाले साक्ष्य छिपाने के लिए उसे जलाने की तैयारी कर रहे थे। शरीर खुलवाकर देखा तो शरीर नीला पड़ गया था। ससुराल वाले उसकी हत्या कर दिए थे। सूचना देने शाहगंज थाने पर गया तो इसी बीच ससुराल वाले सीमा के शव को जमीन में गाड़ दिए। शाहगंज पुलिस ने कोई कार्यवाही नहीं की। डीएम को दरखास्त के बाद उनके के आदेश पर 18 सितंबर 2014 को सीमा का शव जमीन से निकलवा कर पोस्टमार्टम व पंचनामा कराया गया। पुलिस ने विवेचना कर चार्जशीट कोर्ट में दाखिल किया। मृतका के परिजन कोर्ट में दहेज हत्या की बात से मुकर गए। कोर्ट ने दोनों पक्षों की बहस सुनने एवं तमाम तथ्य एवं परिस्थितियों को मद्देनजर रखते हुए यह पाया की सीमा की दहेज को लेकर हत्या की गई थी।