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जौनपुर में 18 लाख रुपये के चेक बाउंस मामले में कोर्ट ने आरोपित को किया तलब

By sarvesh mishra Edited By: Abhishek sharma
Published: Tue, 08 Sep 2026 07:03 PM (IST)

जौनपुर में 18 लाख रुपये के चेक बाउंस मामले में सिविल जज एफटीसी ने सिकरारा निवासी अमित तिवारी को तलब ...और पढ़ें

जौनपुर में 18 लाख के चेक बाउंस मामले में कोर्ट ने अमित तिवारी को किया तलब।

जौनपुर में 18 लाख के चेक बाउंस मामले में कोर्ट ने अमित तिवारी को किया तलब।

HighLights

  1. जौनपुर में 18 लाख रुपये के चेक बाउंस का मामला।

  2. सिविल जज एफटीसी ने आरोपित अमित तिवारी को तलब किया।

  3. यह मामला एक फैक्ट्री साझेदारी विवाद से जुड़ा है।

जागरण संवाददाता, जौनपुर। 18 लाख रुपये के चेक बाउंस के मामले में सिविल जज एफटीसी ने सिकरारा निवासी अमित तिवारी को तलब किया है। अगली सुनवाई सात अक्टूबर को होगी। सिकरारा निवासी विनोद कुमार तिवारी ने कोर्ट में परिवार दाखिल किया।

बताया कि उसने अमित तिवारी के साथ एक फैक्ट्री स्थापित किया। पार्टनरशिप डीड 18 सितंबर 2018 को बनवाई गई। इसमें 50-50 प्रतिशत की भागीदारी दोनों के मध्य तय हुई, लेकिन बाद में विपक्षी की नियत खराब होने लगी।

वह व्यापार में अनियमितता बरतने लगा। इसे लेकर पंचायत हुई। तब निर्णय लिया गया कि विपक्षी उसे 20 लाख रुपये दे दे तो वह फैक्ट्री पर से अपना सर्वाधिकार समाप्त कर लेगा व फैक्ट्री विपक्षी को सौंप देगा। इस पर विपक्षी ने चार अप्रैल 2022 को 18 लाख रुपये का एक चेक बैंक आफ़ इंडिया का दिया।

शेष दो लाख रुपये मई में देने को कहा। 19 अप्रैल 2022 को चेक भुगतान के लिए एचडीएफसी बैंक के अपने खाते में जमा किया, लेकिन खाते में अपर्याप्त धनराशि होने के कारण चेक बाउंस हो गया। तब उसने विपक्षी को चार मई 2022 को नोटिस दिया, लेकिन उसने भुगतान नहीं किया।