अवमानना की नोटिस
सरायख्वाजा थाना क्षेत्र के ईसी एक्ट के मामले में आदेश के बावजूद गेहूं रिलीज करने के मामले में कोर्ट के आदेश की अवहेलना करने वाले जिला पूर्ति अधिकारी के खिलाफ एसीजेएम प्रथम ने अवमानना नोटिस जारी कर उन्हें व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर स्पष्टीकरण देने का आदेश दिया है।
जासं, जौनपुर: सरायख्वाजा थाना क्षेत्र के ईसी एक्ट के मामले में आदेश के बावजूद गेहूं रिलीज करने के मामले में कोर्ट के आदेश की अवहेलना करने वाले जिला पूर्ति अधिकारी के खिलाफ एसीजेएम प्रथम ने अवमानना नोटिस जारी कर उन्हें व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर स्पष्टीकरण देने का आदेश दिया है।
सरायख्वाजा थाना क्षेत्र में 2018 में एक ट्रक गेहूं पकड़ा गया था। जिला पूर्ति अधिकारी ने प्राथमिकी दर्ज कराई थी। गेहूं गोदाम के सचिव सुरेंद्र बहादुर सिंह ने अधिवक्ता ज्ञानेंद्र सिंह के माध्यम से दरखास्त दिया कि किरतापुर गोदाम भेजे जाते समय गलत ढंग से गेहूं पकड़ा गया। रिविजनल कोर्ट ने 8 अप्रैल 2019 को गोदाम के सचिव के पक्ष में आदेश दिया। इसके बावजूद जिला पूर्ति अधिकारी ने आदेश का अनुपालन नहीं किया।