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सीओ के खिलाफ अवमानना नोटिस

बक्सा थाना क्षेत्र में युवती से सामूहिक दुष्कर्म के आरोपितों व रिपोर्ट दर्ज न कर प्रावधानों की अवहेलना करने वाले थानाध्यक्ष बक्सा के खिलाफ दर्ज वाद में आदेश के बावजूद रिपोर्ट न देने वाले सीओ सदर के खिलाफ कोर्ट ने अवमानना नोटिस जारी किया है।

By JagranEdited By: Published: Thu, 20 Jun 2019 06:27 PM (IST)Updated: Thu, 20 Jun 2019 06:27 PM (IST)
सीओ के खिलाफ अवमानना नोटिस
सीओ के खिलाफ अवमानना नोटिस

जासं, जौनपुर: बक्सा थाना क्षेत्र में युवती से सामूहिक दुष्कर्म के आरोपितों व रिपोर्ट दर्ज न कर प्रावधानों की अवहेलना करने वाले थानाध्यक्ष बक्सा के खिलाफ दर्ज वाद में आदेश के बावजूद रिपोर्ट न देने वाले सीओ सदर के खिलाफ कोर्ट ने अवमानना नोटिस जारी किया है। कहा कि क्यों न आदेश की अवहेलना में उन्हें दंडित किया जाए। नियत तिथि पर रिपोर्ट न देने या नोटिस का जवाब न देने पर सीओ पर अर्थदंड लगेगा।

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मड़ियाहूं थाना क्षेत्र निवासी युवती ने कोर्ट में धारा 156(3) के तहत प्रार्थनापत्र दिया कि शहर के एक डॉक्टर से मां की दवा लेकर घर जा रही थी। रास्ते में पूर्व परिचित आरोपित मिला और घर छोड़ने को कहा। रास्ते में ही उसने नशीला पदार्थ देकर उसे बेहोश कर दिया। वह तथा उसके साथियों ने बक्सा थाना क्षेत्र स्थित बगीचे में ले जाकर उसके साथ दुराचार किया। पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। कोर्ट ने वाद दर्ज किया। बार-बार रिपोर्ट मांगने के बावजूद सीओ द्वारा रिपोर्ट नहीं दी गई।

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