अब गोंड समाज को जारी होगा अनुसूचित जनजाति का प्रमाण पत्र
अनुसूचित जनजाति आयोग की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अनुसूईया उइके की अध्यक्षता में सोमवार को कलेक्ट्रेट मी¨टग हाल में बैठक हुई। इस दौरान सभी तहसीलों में एसडीएम को अनुसूचित जनजाति का प्रमाण पत्र जारी करने का आदेश दिया गया। इसका लाभ उन्हीं को मिलेगा जिनका नाम भूमि अभिलेखों पर दर्ज होगा।
जागरण संवाददाता जौनपुर : अनुसूचित जाति- जनजाति आयोग की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अनुसूईया उइके की अध्यक्षता में सोमवार को कलेक्ट्रेट मी¨टग हाल में बैठक हुई। इस दौरान सभी तहसीलों में एसडीएम को गोंड समाज के लिए अनुसूचित जनजाति का प्रमाण पत्र जारी करने का आदेश दिया गया। इसका लाभ उन्हीं को मिलेगा जिनका नाम भूमि अभिलेखों पर दर्ज होगा।
बैठक में एडीएम, सीआरओ, सभी तहसीलों के एसडीएम, तहसीलदार मौजूद रहे। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ने कहा कि गोंड समाज के जाति में जिनके पूर्वजों को अनुसूचित जनजाति का प्रमाण पत्र मिल चुका है ऐसे लोगों को प्रमाणपत्र जारी किया जाए। जिनका नाम भूमि अभिलेखों में दर्ज हो उनके रिकार्ड को जांचकर प्रमाण पत्र जारी किया जाए। गोंड समाज के व्यक्ति व पूर्वजों के नाम लैंड रिकार्ड के कम्प्यूटर पर दर्ज हों, उनको ही लाभ दिया जाए। इसके बाद भी कोई समस्या होने पर तीन स्तर पर स्क्रूटनी कमेटी बनाई गई है। पहली जिलाधिकारी की अध्यक्षता में जिला स्तरीय कमेटी होगी, जिसमें अन्य अधिकारी सदस्य होंगे। दूसरे स्तर पर कमिश्नर की अध्यक्षता में कमेटी तो तीसरे स्तर पर प्रमुख सचिव समाज कल्याण की अध्यक्षता में स्क्रूटनी कमेटी बनाई गई है। जहां प्रमाण पत्र जारी करने से संबंधित मामलों का निस्तारण होगा।
उन्होंने कहा कि लेखपाल अपने स्तर पर यह न कह दे कि प्रमाण पत्र नहीं जारी किया जाएगा। इसके लिए साक्ष्य देखकर पूरा विवरण स्पष्ट करके ही निरस्त करे।
इस मौके पर जिलाधिकारी अर¨वद मलप्पा बंगारी, सीडीओ गौरव वर्मा, एडीएम आरपी मिश्रा, एसडीएम सदर मंगलेश दूबे, अन्य तहसीलों के एसडीएम व तहसीलदार उपस्थित रहे।