थानाध्यक्ष समेत 16 अन्य पर एससी-एसटी मामले में वाद दर्ज
जागरण संवाददाता जौनपुर सुजानगंज निवासी अनुसूचित जाति के एक परिवार के घर में घुसकर ता
जागरण संवाददाता, जौनपुर: सुजानगंज निवासी अनुसूचित जाति के एक परिवार के घर में घुसकर तांडव करने वाले 15 आरोपियों पर वाद दर्ज किया गया। शुक्रवार को अपर सत्र न्यायाधीश एससी-एसटी एक्ट की अदालत ने हत्या के प्रयास, छेड़खानी, आगजनी व लूट की धाराओं में तथा थानाध्यक्ष पर एससी-एसटी एक्ट के प्रावधानों का उल्लंघन करने का भी वाद दर्ज किया है। अनुसूचित जाति के वादी ने न्यायालय में धारा 156 (3) दंड प्रक्रिया संहिता के तहत प्रार्थना पत्र दिया कि 9 अगस्त 2020 को सुबह सुरेंद्र प्रताप सिंह और 14 अन्य आरोपी सरिया, लाठी डंडा, तलवार लेकर उसके घर चढ़ आए। जातिसूचक गालियां देते हुए परिवार के लोगों पर जानलेवा हमला कर घायल कर दिया। परिवार के एक सदस्य का सिर फट गया। पत्नी के साथ आरोपियों ने अभद्रता की। रिहायशी मड़हा जलाकर सारा सामान नष्ट कर दिया। महिलाओं के गहने लूट लिया। सूचना पर पुलिस एवं एंबुलेंस घटनास्थल पर पहुंची। घायलों को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन बिना पुलिस टीम के मेडिकल नहीं हो पाया। थानाध्यक्ष सुजानगंज ने न तो वादी की रिपोर्ट लिखी न मेडिकल परीक्षण कराया। वादी पक्ष के लोगों का ही चालान कर डाला। डीएम को प्रार्थना पत्र देने पर उन्होंने सीएमओ को वादी के परिवार के सदस्यों का मेडिकल कराने का आदेश दिया। तब जाकर चिकित्सकीय परीक्षण हुआ। इसके बाद पीड़ित ने न्यायालय की शरण ली।