तीन तलाक देने वाले पति के खिलाफ मुकदमा दर्ज
सरपतहां थाना क्षेत्र की तीन तलाक पीड़िता की मां की तहरीर पर आरोपित शौहर और दहेज उत्पीड़न में अन्य ससुरालीजन के खिलाफ पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है।
जागरण संवाददाता, जौनपुर: सरपतहां थाना क्षेत्र की तीन तलाक पीड़िता की मां की तहरीर पर आरोपित शौहर (पति) और दहेज उत्पीड़न में अन्य ससुरालीजन के खिलाफ पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। सोमवार को दीवानी न्यायालय पहुंची पीड़िता ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से आरोपितों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस उच्चाधिकारियों को प्रार्थना पत्र दिया।
तहसील दिवस में नसरीन नामक महिला ने जिलाधिकारी अरविद मलप्पा बंगारी को प्रार्थना पत्र दिया था। बकौल नसरीन उसकी बेटी सबीना का निकाह मुस्लिम रीति-रिवाज से अफजल निवासी मोलनापुर,आजमगढ़ के साथ 20 नवंबर 2017 को हुआ था। सबीना की सास, दो ननद व दो देवर दहेज में दो लाख रुपये की मांग को लेकर उसे अक्सर मारते-पीटते थे। रुपये दे पाने में असमर्थता जताने पर 20 जुलाई 2019 को उसके शौहर ने उसे तीन तलाक देखकर छोड़ दिया। तब से वह मायके में जिदगी गुजार रही है। उसने जिलाधिकारी से शिकायत किया कि थानाध्यक्ष सरपतहां आरोपितों के खिलाफ तहरीर दिए जाने के बावजूद मुकदमा दर्ज नहीं कर रहे हैं। जिलाधिकारी ने इसे गंभीरता से लेते हुए थानाध्यक्ष को मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया। आदेश का अनुपालन करते हुए पुलिस ने पति अफजल, सास, ननद शबाना व फिरदौस तथा दो देवरों के खिलाफ संशोधित मुस्लिम विवाह अधिनियम-2019 के साथ ही दहेज उत्पीड़न निवारण व पिटाई करने की धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज कर ली है। इसके बाद भी आरोपितों के खिलाफ कार्रवाई नहीं हो रही है। सबीना ने कोर्ट में आकर अधिवक्ता के माध्यम से पुलिस उच्चाधिकारियों को दरखास्त भेजकर गिरफ्तारी की मांग की।