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वक्फ की जमीन बेचने के चार आरोपितों पर मुकदमा दर्ज

कूटरचित दस्तावेजों का इस्तेमाल कर वक्फ की जमीन बेच देने के चार आरपितों के विरुद्ध कोतवाली पुलिस ने सुसंगत धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस मामले की तहकीकात में जुटी है।

By JagranEdited By: Published: Fri, 19 Nov 2021 04:35 PM (IST)Updated: Fri, 19 Nov 2021 04:35 PM (IST)
वक्फ की जमीन बेचने के चार आरोपितों पर मुकदमा दर्ज
वक्फ की जमीन बेचने के चार आरोपितों पर मुकदमा दर्ज

जागरण संवाददाता, शाहगंज (जौनपुर) : कूटरचित दस्तावेजों का इस्तेमाल कर वक्फ की जमीन बेच देने के चार आरपितों के विरुद्ध कोतवाली पुलिस ने सुसंगत धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस मामले की तहकीकात में जुटी है।

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नगर के पश्चिमी कौड़िया मोहल्ला निवासी मोहम्मद हसन पुत्र भोनू ने गुरुवार को कोतवाली में तहरीर दी। आरोप लगाया कि एराकियाना मोहल्ला निवासी एजाज अहमद, खुर्शीद अहमद, महताब व परवेज ने खरौना गांव स्थित वक्फ बोर्ड की जमीन को कूटरचित दस्तावेजों के आधार पर उनकी पत्नी शाहजहां के नाम वर्ष 1994 में रजिस्ट्री कर दी थी। तहसील से दाखिल खारिज भी हो गया। करीब 27 वर्ष बाद वक्फ बोर्ड की नोटिस मिली तो मोहम्मद हसन के पैरों तले जमीन खिसक गई।

मोहम्मद हसन ने जमीन बेचने वालों से संपर्क किया तो वे काफी समय तक हीलाहवाली करते रहे। दबाव बनाने पर जान से मारने की धमकी देने लगे। तब पीड़ित ने कार्रवाई के लिए कोतवाली में तहरीर दी। पुलिस ने नामजद आरोपितों एजाज अहमद, खुर्शीद, महताब और परवेज के विरुद्ध जालसाजी, साजिश रचने, धमकी देने व अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया। कोतवाली प्रभारी निरीक्षक सुधीर कुमार आर्य ने बताया कि छानबीन की जा रही है। विवेचना के बाद आरोपितों की गिरफ्तारी की जाएगी।


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