पांच गुना बढ़ गया स्कूलों की मान्यता का शुल्क
अशासकीय प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालयों की मान्यता लेने में संचालकों की जेब ढीली हो जाएगी। शासन द्वारा जहां मान्यता शुल्क पांच गुना बढ़ा दी गई है वहीं सुरक्षित कोष में भारी वृद्धि हुई है। मान्यता संबंधी मानकों व शर्तों का पुन: निर्धारण संबंधी विशेष सचिव का पत्र जनपदों में भेज दिया गया है।
जागरण संवाददाता, जौनपुर: अशासकीय प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालयों की मान्यता लेने में संचालकों की जेब ढीली हो जाएगी। शासन द्वारा जहां मान्यता शुल्क पांच गुना बढ़ा दी गई है वहीं सुरक्षित कोष में भारी वृद्धि हुई है। मान्यता संबंधी मानकों व शर्तों का पुन: निर्धारण संबंधी विशेष सचिव का पत्र जनपदों में भेज दिया गया है।
जनपद में बड़ी संख्या में अमान्य विद्यालयों का संचालन हो रहा है। न्यायालय के सख्त आदेश और देश में शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू होने के बावजूद इन विद्यालयों पर अंकुश नहीं लग पा रहा है। अवैध रूप से चल रहे विद्यालयों के लिए जितना गुनाहगार संचालक हैं उससे कम दोष शासन-प्रशासन का नहीं है। आदेश-निर्देश को ताक पर रखकर जहां ऐसे विद्यालयों को चलाने की खुली छूट है वहीं मान्यता की प्रक्रिया इतनी जटिल है कि चाहकर भी लोग प्राप्त नहीं कर पाते। इसे सरल बनाने की बजाय दिन-प्रतिदिन और कठिन बनाया जा रहा है।
मान्यता संबंधी मानकों व शर्तों में हुए परिवर्तन पर गौर करें तो प्राथमिक स्तर पर मान्यता के लिए पहले आवेदन शुल्क दो हजार शुल्क लिया जाता है जिसे बढ़ाकर दस हजार रुपये कर दिया गया है। इसी प्रकार उच्च प्राथमिक स्कूलों के लिए भी 15 हजार रुपये राजकीय कोषागार में जमा करना होगा। इतना ही नहीं सुरक्षित कोष भी प्राथमिक विद्यालय हेतु एक लाख और उच्च प्राथमिक विद्यालय के लिए डेढ़ लाख रुपये कर दिया गया है। इससे पूर्व 35 हजार रुपये की एफडी या एनएससी जमा करनी पड़ती थी। आवेदन की तिथि में भी बदलाव
मान्यता के लिए बीएसए कार्यालय पर एक अप्रैल से 30 सितंबर तक आवेदन जमा करना होगा। दस हजार रुपये विलंब शुल्क के साथ आवेदन एक अक्टूबर से 31 दिसंबर तक लिए जाएंगे। आवेदन तिथि से दो माह के अंदर विद्यालयों का निरीक्षण किया जाएगा। निरीक्षण तिथि के एक पखवारे के अंदर कमी पूरी करने का समय दिया जाएगा। निरीक्षण आख्या के एक माह के अंदर बीएसए अथवा अधिकृत शिक्षाधिकारी निरीक्षण के बाद मान्यता के लिए समिति को संस्तुति करेंगे। मान्यता समिति की संस्तुति के तीन दिन के अंदर मान्यता का आदेश जारी किया जाएगा। मान्यता के लिए किए गए संशोधन संबंधी पत्र शासन द्वारा आ गया है। निर्धारित तिथि में आवेदन लेकर मान्यता निर्गत करने की कार्रवाई की जाएगी। प्राथमिक की मान्यता मेरे द्वारा और उच्च प्राथमिक की मान्यता मंडलीय सहायक शिक्षा निदेशक बेसिक द्वारा निर्गत की जाएगी।
डा.राजेंद्र प्रसाद ¨सह
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी