Move to Jagran APP

पति, ससुर व देवर को 10-10 वर्ष कारावास

जौनपुर: बदलापुर थाना क्षेत्र के बबुरा गांव में विवाहिता की दहेज हत्या के आरोपी पति, ससुर व देवर को अपर सत्र न्यायाधीश एफटीसी प्रथम ने 10 वर्ष कारावास व छ: हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाया।

By JagranEdited By: Published: Fri, 02 Nov 2018 06:19 PM (IST)Updated: Fri, 02 Nov 2018 06:19 PM (IST)
पति, ससुर व देवर को 10-10 वर्ष कारावास
पति, ससुर व देवर को 10-10 वर्ष कारावास

जागरण संवाददाता, जौनपुर: बदलापुर थाना क्षेत्र के बबुरा गांव में विवाहिता की दहेज हत्या के आरोपी पति, ससुर व देवर को अपर सत्र न्यायाधीश एफटीसी प्रथम ने 10 वर्ष कारावास व छ: हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाया। मोती लाल निवासी केवटली खुर्द ने थाना बदलापुर में प्राथमिकी दर्ज कराया था कि उसकी पुत्री रीता की शादी अनुज के साथ हुई थी। विवाह के समय से ही पति अनुज, ससुर दयाराम व देवर अंकुश दहेज में पचास हजार रुपए व मोटर साइकिल की मांग को लेकर रीता को प्रताड़ित करते थे। 23 जुलाई 2011 को सुबह 10:00 बजे फोन आया कि मांग पूरी कर दो नहीं तो तुम्हारी लड़की को जान से मार देंगे। शाम 5:00 बजे किसी ने फोन किया कि रीता को मारकर ससुराल वालों ने उसका शव रेलवे लाइन पर फेंक दिया है। वहां पहुंचे तो रीता का शव कटी अवस्था में रेलवे लाइन पर पड़ा था। ससुराल वालों ने दहेज की मांग पूरी न होने के कारण रीता की हत्या कर दी थी।

loksabha election banner

Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.