दहेज हत्या में पति को 10 वर्ष कारावास
बरसठी थाना क्षेत्र के गहरपुर में दहेज की मांग को लेकर विवाहिता की जलाकर हत्या करने के आरोपी पति को अपर सत्र न्यायाधीश ईसी एक्ट अशोक कुमार ने 10 वर्ष कारावास व 7 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाया।
जागरण संवाददाता, जौनपुर: बरसठी थाना क्षेत्र के गहरपुर में दहेज की मांग को लेकर विवाहिता की जलाकर हत्या करने के आरोपी पति को अपर सत्र न्यायाधीश ईसी एक्ट अशोक कुमार ने 10 वर्ष कारावास व 7 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।
जिलाजीत यादव निवासी भदोही ने बरसठी थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। अभियोजन के अनुसार वादी ने अपनी भतीजी पूजा की शादी अलखनारायण से 27 मई 2010 को की थी। विवाह के बाद दहेज में मोटरसाइकिल व भैंस की मांग को लेकर पति व ससुराल वाले पूजा को प्रताड़ित करते थे। 20 अप्रैल 2013 को 4:30 बजे सुबह वादी के मोबाइल पर फोन आया कि पूजा की ससुराल में जलने से मृत्यु हो गई है। वहां पहुंचे तो ससुराल वाले उसे मारपीट कर जला चुके थे। पुलिस ने विवेचना कर चार्जशीट कोर्ट में दाखिल किया। एडीजीसी संजय श्रीवास्तव व राजेश श्रीवास्तव ने गवाहों को परीक्षित कराया। कोर्ट ने आदेश में लिखा कि दहेज हत्या मांग पूर्ति न होने पर एक सामाजिक अपराध है। मानव कर्तव्यों के उल्लंघन का प्रतीक होने के साथ-साथ स्त्री और पुरुष के मध्य विभेदकारी प्रवृति का द्योतक है। इसके निर्मूलन के लिए न्यायिक प्रणाली द्वारा दोषी को पर्याप्त दंड देना न्यायोचित है। कोर्ट ने आरोपी पति को दहेज की मांग को लेकर उत्पीड़न व दहेज हत्या का दोषी पाते हुए सजा सुनाया।