पीएसी जवान की गोली मारकर हत्या में दो को आजीवन कारावास
जागरण संवाददाता उरई सरकार ने रात दस बजे से लॉ
जागरण संवाददाता, उरई : कार श्रंगार की दुकान पर गाड़ी की मैटी खरीदने के विवाद में पीएसी जवान की गोली मारकर हत्या करने व साथी को घायल करने के मामले में एडीजे अमित पाल सिंह की कोर्ट ने आरोपितों को आजीवन कारावास व 15-15 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है।
6 जुलाई 2016 को सिरसा कलार थाना क्षेत्र के ग्राम नियामतपुर निवासी पीएसी जवान अरविद यादव अपने मित्र कृष्णकुमार के साथ नई बोलोरो गाड़ी के लिए मैटी खरीदने आंबेडकर चौराहे के पास स्थित कार श्रंगार नाम से संचालित दुकान पर आया था। मैटी की कीमत को लेकर दुकान मालिक से उनका विवाद हो गया। बाद में दुकान मालिक व उसके साथी ने रिवाल्वर से अरविद यादव व उसके साथी कृष्ण कुमार पर सीधे फायर झोंक दिए। जिसमें अरविद की मौत हो गई थी। पिता राजबहादुर की तहरीर पर पुलिस ने दुकान मालिक सुबोध उर्फ नीलू नगाइच निवासी मोहल्ला पटेल नगर व उसके मामा रामलला उर्फ योगेंद्र निवासी ग्राम तांबा थाना जालौन पर हत्या व हत्या की कोशिश में केस दर्ज किया था।
करीब चार साल कोर्ट में सुनवाई के बाद शुक्रवार को अपर सत्र न्यायाधीश अमित पाल सिंह की कोर्ट में सुनवाई पूरी हो गई। न्यायाधीश ने दोनों आरोपितों को हत्या व हत्या की कोशिश के अपराध में दोषी करार दिया है। शासकीय अधिवक्ता मोतीलाल पाल ने बताया कि हत्या के अपराध में आजीवन कारावास व 15-15 हजार रुपये के जुर्माना एवं हत्या की कोशिश के अपराध में 10-10 साल की कैद व 10-10 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई गई है।