हत्या में तीन को आजीवन कारावास
जागरण संवाददाता, उरई : हत्या के मामले में सोमवार को जिला जज की अदालत ने तीन लोगों को उम्रकै
जागरण संवाददाता, उरई : हत्या के मामले में सोमवार को जिला जज की अदालत ने तीन लोगों को उम्रकैद की सजा सुनाई। इसके साथ ही उन पर पांच-पांच हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया गया है।
जिला शासकीय अधिवक्ता लखनलाल निरंजन ने बताया कि गोहन थानाक्षेत्र के ग्राम मड़ोरी निवासी चंद्रपाल ¨सह के पुत्र कौशलेंद्र उर्फ वीरू को गेहूं कटाई के लिए गांव के ही लोकेंद्र ¨सह, शिववीर ¨सह व आकाश ¨सह 11 अप्रैल 2015 को घर से ले गए थे। अगले दिन कौशलेंद्र का शव कुएं में बरामद हुआ था। कौशलेंद्र के पिता ने लोकेंद्र, शिववीर व आकाश के विरुद्ध हत्या का मुकदमा दर्ज कराया। पुलिस ने तीनों को जेल भेज दिया। 6 मई 2015 को पुलिस ने साक्ष्य संकलित कर तीनों के खिलाफ न्यायालय में आरोपपत्र दाखिल किया। करीब चार साल सुनवाई के बाद सोमवार को जिला जज अनिल कुमार गुप्ता ने फैसला सुनाया।