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बढ़े बिजली बिल को संशोधित करेगी एकमुश्त समाधान योजना

जागरण संवाददाता उरई जिले में इस समय लोगों की बिजली बिल की बकायेदारी एक अरब से अधिक ह

By JagranEdited By: Published: Thu, 21 Jan 2021 05:43 PM (IST)Updated: Thu, 21 Jan 2021 05:43 PM (IST)
बढ़े बिजली बिल को संशोधित करेगी एकमुश्त समाधान योजना
बढ़े बिजली बिल को संशोधित करेगी एकमुश्त समाधान योजना

जागरण संवाददाता, उरई : जिले में इस समय लोगों की बिजली बिल की बकायेदारी एक अरब से अधिक हो चुकी है। इसमें से कुछ लोगों के बिजली के बिल कोरोना काल में अधिक आए हैं। जिसको लेकर सरकार ने शहर और ग्रामीण क्षेत्र में कोविड 19 एकमुश्त समाधान योजना बनाई है जिससे किसी को भी भारी परेशानी का सामना न करना पड़े।

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बिजली का बिल अदा न कर पाने वाले दुकानदारों (वाणिज्यिक), लघु व मध्यम श्रेणी के उद्यमियों और निजी संस्थानों के संचालकों को अब बकाए पर सरचार्ज नहीं देना पड़ेगा। 'कोविड-19 एकमुश्त समाधान योजना' के तहत 30 नवंबर तक के बकाये बिल पर उन्हें सौ फीसदी सरचार्ज की छूट मिलेगी। 31 जनवरी तक लागू रहने वाली इस योजना में सरचार्ज से छूट पाने के लिए पिछले माह तक के मूल बकाए का 30 फीसदी जमाकर पंजीकरण कराना होगा। कोविड के चलते घर बैठे ऑनलाइन पंजीकरण की सुविधा भी रहेगी। गुरुवार से इस योजना का पंजीकरण शुरू हो रहा है।

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सीएससी केंद्रों पर करा सकते ऑनलाइन पंजीकरण

घरेलू व किसानों के बाद अब व्यापारियों व उद्यमियों आदि को भी राहत देने के लिए मुख्यमंत्री के निर्देश पर जिले में एलएमवी-2 (शहरी व ग्रामीण वाणिज्यिक), 4बी (निजी संस्थान) व श्रेणी-6 (औद्योगिक) के उपभोक्ताओं को उनके बकाए बिल पर शत-प्रतिशत सरचार्ज से छूट देने के लिए कोविड-19 एकमुश्त समाधान योजना गुरुवार से लागू हो गई है। संबंधित उपभोक्ता अधिशाषी अभियंता व एसडीओ कार्यालय के अलावा ग्रामीण क्षेत्र में सीएससी केंद्रों से ऑनलाइन पंजीकरण करा सकेंगे। कोविड को देखते हुए घर बैठे ही पावर कॉरपोरेशन की वेबसाइट के जरिए योजना में पंजीकरण कराया जा सकेगा।

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संशोधित बिल दिखेगा वेबसाइट पर :

पंजीकरण के लिए अपना खाता संख्या फीड करते ही पंजीकरण धनराशि, मूल बिल, सरचार्ज में छूट व भुगतान आदि का पूरा ब्योरा सामने आ जाएगा। संशोधित बिल को वेबसाइट पर देखा जा सकेगा। मैन्युअल रसीद पर पूरी तरह से रोक लगाई गई है। सभी भुगतान ऑनलाइन-ओटीएस मद में ही लिए जाएंगे।

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मूल बकाए का 30 फीसदी करना होगा जमा

योजना का लाभ उठाने के लिए बकायेदार उपभोक्ताओं को 30 नवंबर तक के मूल बकाए का 30 फीसद और उसके बाद के बिल का पूरा भुगतान सुनिश्चित करना होगा। साथ ही यह भी बताया जा रहा है कि कनेक्शन कटने की समस्या से बचने के लिए योजना का लाभ उठाते हुए बकायेदारी खत्म कर लें।

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नियमित रूप से लगेंगे कैंप

योजना का लाभ ज्यादा से ज्यादा बकाएदार उपभोक्ता उठा सकें, इसके लिए विभागीय अधिकारियों को व्यापक अभियान चलाने का आदेश मिला है। प्रतिदिन योजना की समीक्षा भी हो रही है। उपभोक्ताओं के पंजीकरण व बिल संशोधन के लिए नियमित रूप से कैंप लगाए जाएंगे।

उमाशंकर राजपूत, अधिशासी अभियंता


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