खाद्यान्न घोटाले में कोटेदारों पर कार्रवाई करना उचित नहीं
जागरण संवाददाता, उरई : जालौन नगर क्षेत्र में हुए खाद्यान्न घोटाले के मामले को लेकर शुक्रवार
जागरण संवाददाता, उरई : जालौन नगर क्षेत्र में हुए खाद्यान्न घोटाले के मामले को लेकर शुक्रवार को फेयर प्राइस शाप डीलर्स फेडरेशन के बैनर तले कोटेदारों ने डीएम के नाम संबोधित ज्ञापन सिटी मजिस्ट्रेट को सौंपा। उन्होंने कहा कि जिन कोटेदारों पर एफआइआर दर्ज कराई गई है उसको वापस लिया जाना चाहिए। कोटेदार कहीं से भी दोषी नहीं है। इसमें विभागीय अधिकारियों की मिलीभगत है। पूर्ति निरीक्षक द्वारा प्रशासन को गुमराह किया जा रहा है।
शुक्रवार को बड़ी संख्या में कोटेदार कलेक्ट्रेट पहुंचे और ज्ञापन सिटी मजिस्ट्रेट जगदंबा प्रसाद ¨सह को सौंपा। संगठन के जिलाध्यक्ष जयदेव यादव ने कहा कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत शहरी क्षेत्र में खाद्यान्न का वितरण ई पाश मशीनों के द्वारा किया जाता है। इसमें कार्ड धारकों का नाम, आधार नंबर आदि सब विभागीय कर्मचारियों के द्वारा किया जाता है। कोटेदार यह काम नहीं करते हैं। ऐसी स्थिति में जालौन नगर में ग्यारह कोटेदारों पर पूर्ति निरीक्षक अजीत कुमार ने एफआइआर दर्ज करवाई है। इसमें पूर्ति निरीक्षक की भूमिका भी संदिग्ध प्रतीत होती है। कोटेदारों के खिलाफ षडयंत्र किया गया है और जिला प्रशासन को गुमराह कर गलत आदेश पारित करा लिया है। उन्होंने कहा कि एफआइआर होने से कोटेदार परेशान हैं। गुरुवार को एक कोटेदार सीताराम गुप्ता की मृत्यु ह्रदयाघात के चलते हो गई। वह एफआइआर दर्ज होने के बाद से काफी परेशान थे। उन्होंने कहा कि इस मामले में कहीं से भी कोटेदार दोषी नहीं है। कोटेदारों के खिलाफ लिखवाई गई एफआइआर वापस लेकर न्याय किया जाए। इस मौके पर महेंद्र रावत, श्यामकरन दुबे, रामशंकर, संतोष यादव, सुशील शर्मा आदि उपस्थित रहे।