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दहेज हत्या में चार को दस-दस साल की सजा

जागरण संवाददाता, उरई : एट थाना क्षेत्र के ग्राम सोमई में विवाहिता की दहेज के लिए हत्या के

By JagranEdited By: Published: Mon, 24 Dec 2018 10:33 PM (IST)Updated: Mon, 24 Dec 2018 10:33 PM (IST)
दहेज हत्या में चार को दस-दस साल की सजा
दहेज हत्या में चार को दस-दस साल की सजा

जागरण संवाददाता, उरई : एट थाना क्षेत्र के ग्राम सोमई में विवाहिता की दहेज के लिए हत्या के मामले में कोर्ट ने पति वशीम, ससुर अजीज, सास शकीला व देवर नसीम को दस दस साल की सजा सुनाई है। 11 अक्टूबर 2014 को विवाहिता रुखसाना की जलकर मौत हुई थी। पिता ने दहेज हत्या का मुकदमा दर्ज कराया था। शादी

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दिसम्बर 2010 में हुई थी। एचसी एससी कोर्ट में फैसला सुनाया गया।

कालपी निवासी रसूलबख्श ने अपनी बेटी रुखसाना का विवाह एट के सोमई निवासी अजीज के पुत्र वशीम के साथ किया था। निकाह के चार साल बाद 11 अक्टूबर 2014 को रुखसाना को आग से जली हालत में जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया था। जहां से झांसी मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया था, जहां उसने दम तोड़ दिया। रुखसाना के पिता रसूलबख्श ने इस मामले में 12 अक्टूबर 2014 को सास, ससुर, पति व देवर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। जिसमें कहा था कि दो लाख रुपये की मांग पूरी नहीं होने पर ससुरालीजनों ने ¨जदा जला दिया। इस मामले में उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर ससुर अजीज, सास शकीला, पति वसीम व देवर नसीम को अलग-अलग धाराओं में जज उमेश प्रकाश ने सजा सुनाई। साथ ही जुर्माना लगाया है। सभी को अधिकतम दस-दस वर्ष की सजा सुनाई गई है। शासकीय अधिवक्ता संतराम वर्मा रहे।


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