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पटाखा बाजार में नहीं हो रहा नियमों का पालन

संस,कालपी : शहर में पटाखा बाजार सुरक्षा मापदंड को दरकिनार करते हुए सजा दिया गया है। अ

By JagranEdited By: Published: Sat, 27 Oct 2018 11:43 PM (IST)Updated: Sat, 27 Oct 2018 11:43 PM (IST)
पटाखा बाजार में नहीं हो रहा नियमों का पालन
पटाखा बाजार में नहीं हो रहा नियमों का पालन

संस,कालपी : शहर में पटाखा बाजार सुरक्षा मापदंड को दरकिनार करते हुए सजा दिया गया है। आकार को लेकर निर्धारित सुरक्षा नियमों का पालन नहीं किया गया है। अगर कोई हादसा होता है तो देखते ही देखते स्थिति गंभीर हो सकती है।

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दुकानें एल सेप में लगाई जानी थी, लेकिन यू आकार में दुकानें लगवाई हैं। तीन रास्ते होने की जगह एक से काम चलाया जा रहा है। सुरक्षा मापदंड अनुसार, अस्थाई दुकानों के बीच तीन मीटर की दूरी न्यूनतम होनी चाहिए। जिसे भी दरकिनार कर दिया गया है। दुकानों को एक-दूसरे से सटा कर लगा दिया गया है। प्रशासन ने पटाखा बाजार में फायर बिग्रेड, टैंकर व रेत का इंतजाम भी नही किया गया। मौके पर फायर बिग्रेड खड़ा कर अन्य निर्देश भूल गया। न पानी का टैंकर है और न ही रेत रखवाई गई है। स्टाक में दर्ज मात्रा का परीक्षण के बाद गोदामों को भी किसी ने देखने की जरूरत नहीं समझी कि वहां स्टाक दर्ज मात्रा से कहीं ज्यादा तो नहीं। विस्फोटक अधिनियम के तहत भंडारण के पर्याप्त सुरक्षा इंतजाम भी आतिशबाजों के पास नहीं है। स्टाक में दर्ज मात्रा का परीक्षण भी नहीं किया गया कहीं इनमें प्रतिबंधित व तीव्र ध्वनि वाले पटाखे तो नहीं हैं।

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यह हैं नियम

आतिशबाजी को सुरक्षित व अज्वलनशील सामग्री से बने शेड में रखा जाए।

अस्थाई दुकानें एक दूसरे से तीन मीटर की दूरी पर हों।

किसी संरक्षित स्थल से 50 मीटर की दूरी पर दुकाने हों।

अस्थाई दुकानें एक दूसरे के आमने-सामने नहीं होंगी।

सुरक्षा दूरी के अंदर दुकानों में प्रकाश के लिए किसी भी प्रकार तेल लैंप, गैस, खुली बिजली बत्तियों का उपयोग नहीं होना चाहिए।

किसी भी दुकान के 50 मीटर के अंदर आतिशबाजी का प्रदर्शन सख्ती से प्रतिबंधित रहेगा।

मौके पर फायर बिग्रेड, पानी टैंकर, रेत होना चाहिए।

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जिम्मेदार बोले

उपजिलाधिकारी सुनील शुक्ला ने बताया कि मामला संज्ञान में आया है। आतिशबाजी का बाजार किसी भी कीमत पर बस्ती में नही रहेगा और निरीक्षण कर आतिशबाजी की दुकानों को किसी अन्यत्र स्थान पर शिफ्ट किया जायेगा।


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