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बगैर ड्राइ¨वग लाइसेंस के न चलाएं वाहन

संस,कोंच : ग्रामीणों को कानून की छोटी मोटी जानकारी उपलब्ध कराने के लिए गुरुवार को नायब

By JagranEdited By: Published: Fri, 26 Oct 2018 10:47 PM (IST)Updated: Fri, 26 Oct 2018 10:47 PM (IST)
बगैर ड्राइ¨वग लाइसेंस के न चलाएं वाहन
बगैर ड्राइ¨वग लाइसेंस के न चलाएं वाहन

संस,कोंच : ग्रामीणों को कानून की छोटी मोटी जानकारी उपलब्ध कराने के लिए गुरुवार को नायब तहसीलदार अधिवक्ताओं के साथ ग्राम भकरौल पहुंचे। जहां उन्होंने कानून की कई धाराओं से ग्रामीणों को जानकारी देकर जागरूक किया। साथ ही यातायात के नियम भी बताए गए।

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कानून चला आपके द्वार कार्यक्रम के तहत गुरुवार को नदीगांव विकास खंड के ग्राम भकरौल में विधिक साक्षरता शिविर लगाया गया। जिसकी अध्यक्षता करते हुए नायब तहसीलदार राकेश राजपूत ने ग्रामीणों को बताया कि कानून का पालन प्रत्येक व्यक्ति को करना चाहिए। साथ ही कानून की छोटी मोटी जानकारी भी रखनी चाहिए। ताकि कोई आपका शोषण नहीं कर सके। उन्होंने बताया कि वाहन खरीदते समय उसका पंजीकरण कराना जरूरी है। साथ ही बगैर ड्राइ¨वग लाइसेंस के वाहन चलाना गैर कानूनी है। उन्होंने कहा कि दिव्यागों को समाज की मुख्य धारा में जोड़ना चाहिए। गांव में जो लोग भूमिहीन हैं वह जीवन ज्योति योजना के अंतर्गत जल्द से जल्द अपने प्रपत्र जमा करके अपना नामांकन करा लें। अधिवक्ता ओमप्रकाश कौशिक ने ग्रामीणों को बताया कि जमीन से संबंधित विवाद के निस्तारण के लिए सीधे तहसीलदार से मिलें। उन्होंने ने कहा कि किसी के चक्कर मे न पड़ें जिससे कोई समस्या आगे न आए। इस मौके पर जगपाल यादव, ओम प्रकाश उदैनिया आदि लोग मौजूद रहे।


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