बिना अनुमति के आयोजन करने पर दर्ज होगा मुकदमा
जागरण संवाददाता उरई बीते वर्ष कोरोना से मुकाबला करते हुए जन मानस को तमाम कठिनाइयों क
जागरण संवाददाता, उरई : बीते वर्ष कोरोना से मुकाबला करते हुए जन मानस को तमाम कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, लेकिन नये साल को लेकर लोगों में उत्साह है। तमाम जगहों पर जश्न की तैयारी कर ली गई है। लेकिन इस बार कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए लोगों को नये वर्ष का जश्न मनाना पड़ेगा। सामूहिक आयोजन के लिए अनुमति लेनी पड़ेगी, अन्यथा आयोजक व आयोजन में शामिल लोगों के विरुद्ध निषेधाज्ञा उल्लंघन का मुकदमा दर्ज किया जाएगा।
होटल रेस्टोरेंट में 50 लोगों से ज्यादा मिलने पर होगी कार्रवाई
पुलिस अधीक्षक डॉ. यशवीर सिंह ने बताया कि कोरोना के मद्देनजर इस बार नये वर्ष पर होने वाले आयोजनों पर नजर रखी जाएगी। अनाधिकृत रूप से कही शराब की पार्टी होती है तो आयोजक के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी। पुलिस की टीमें निरंतर चेकिग पर रहेंगी। सभी थाना प्रभारियों को इस संबंध में निर्देश दिए जा चुके हैं। नये वर्ष के नाम पर आयोजित जो पार्टी बंद हॉल में आयोजित होंगी आयोजकों को पहले से इसकी अनुमित लेनी होगी। पचास अधिक लोगो के पार्टी में शामिल होने पर कार्रवाई की जाएगी। जबकि खुले में दो लोग ही बैठ सकेंगे।
डीजे बजाने पर रहेगा प्रतिबंध
पार्टी के नाम पर भीड़ एकत्रित न हो इसके लिए 10 बजे के बाद डीजे चलाने पर पूरी तरह से रोक रहेगी, कोविड गाइडलाइन का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया जाएगा। होटल ढाबों की चेकिग के लिए अभी से टीमें गठित कर दी गईं हैं। थानाध्यक्षों के अलावा सभी सर्किल के सीओ भी भ्रमण पर रहेंगे। जिससे कि आदेश का सख्ती से पालन कराया जा सके।