वोटर कार्ड में मामूली खामी, तो भी डाल सकेंगे वोट
सस हाथरस अगर आपके वोटर कार्ड में नाम आदि को लेकर मामूली खामी है तो घबराने की जरूरत नहीं है। आप वोट डाल सकेंगे।
सस, हाथरस : अगर आपके वोटर कार्ड में नाम आदि को लेकर मामूली खामी है तो घबराने की जरूरत नहीं है। आप वोट डाल सकेंगे। जिला निर्वाचन अधिकारी प्रवीण कुमार लक्षकार ने बताया है कि चुनाव आयोग ने मामूली विसंगतियों को नजरअंदाज करने को कहा है। बशर्ते मतदाता की पहचान एपिक (इलेक्टोरल फोटो आइडेंटिटी कार्ड) द्वारा सुनिश्चित की जा सके। निर्वाचक का नाम उस मतदान स्थल से संबंधित निर्वाचक नामावली में उपलब्ध होना चाहिए। एपिक से फोटो बेमेल होने पर मतदाता की पहचान सुनिश्चित करना संभव नहीं होगा। तब मतदाता को वैकल्पिक फोटो दस्तावेज प्रस्तुत करना होगा। डीएम ने बताया कि जो निर्वाचक फोटो पहचान पत्र प्रस्तुत नहीं कर पाते हैं, उन्हें पहचान संबंधी 11 दस्तावेजों में से कोई एक प्रस्तुत करना होगा। इनमें पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, बैंकों व डाकघरों की फोटोयुक्त पासबुक, सर्विस कार्ड, पैन कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज, आधार कार्ड, श्रम मंत्रालय की योजना के तहत जारी स्मार्ट कार्ड, श्रम मंत्रालय की योजना के तहत जारी स्मार्ट कार्ड, सरकारी पहचान पत्र शामिल हैं।