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अतिक्रमण मुक्त शहर के लिए वेंडिंग व नॉन-वेंडिग जोन

सब हेड ग्रुप बीमा के तहत पंजीकृत छोटे दुकानदारों को एक लाख रुपये का बीमा भी मिलेगा नई व्यवस्था -छोटे दुकानदारों को राहत देंगे वेंडिग जोन नॉन वेडिंग में लगाने पर जुर्माना -पंजीकृत छोटे दुकानदारों को

By JagranEdited By: Published: Sun, 29 Dec 2019 01:15 AM (IST)Updated: Sun, 29 Dec 2019 01:15 AM (IST)
अतिक्रमण मुक्त शहर के लिए वेंडिंग व नॉन-वेंडिग जोन
अतिक्रमण मुक्त शहर के लिए वेंडिंग व नॉन-वेंडिग जोन

संवाद सहयोगी, हाथरस : शहर को अतिक्रमण मुक्त रखने के लिए अब जगह-जगह फड़ व अस्थाई दुकानें नहीं लग पाएंगी। इसके लिए पालिका ने बाजारों में वेंडिग व नॉन वेंडिग जोन बनाए हैं। नॉन वेंडिग में अस्थायी दुकान लगाने वालों को जुर्माने की कार्रवाई भुगतनी होगी। वहीं वेडिग जोन में अस्थायीं दुकानदारों का तीन साल के लिए सशुल्क पंजीकरण किया जाएगा।

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अतिक्रमण हटाओ अभियान के बावजूद हालात नहीं सुधरने पर नगर पालिका ने शहर के बाजारों को वेडिग व नॉन वेंडिग जोन में विभाजित कर दिया है। यह कार्य बड़े शहरों की तर्ज पर किया गया है। अब नया फार्मूला ढूंढ़ते हुए पालिका ने वेंडिग जोन बनाए हैं। इनमें शहर के बाजारों व भीड़भाड़ वाले इलाकों को शामिल किया गया है। साथ ही इसमें अतिक्रमण की समस्या से बचने का भी ख्याल रखा गया है।

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वेंडिग जोन में ही लगेंगी अस्थायी दुकानें

छोटे दुकानदारों को राहत प्रदान करने हुए उनके लिए वेंडिग जोन में स्थान दिया गया है। इसमें बाजारों आदि में सड़कों के किनारे फुटपाथ बनाए जाएंगें। इसमें अस्थायी दुकानों के लिए स्थान भी निर्धारित किए जाएंगे। इसमें फड़, हथठेले आदि अस्थायी दुकानें लगाने वालों से सशुल्क तीन साल के लिए पंजीकरण किया जाएगा। इसमें दुकानदार को हरे व नीले दो डस्टबिन कूड़े के लिए रखने होंगे। इसमें दुकानदार का एक लाख रुपये का ग्रुप बीमा भी किया जाएगा। इसके साथ ही जगह के हिसाब से उन्हें मासिक किराया भी देना होगा।

अतिक्रमण से मुक्त रहेंगे नॉनवेंडिग जोन

नॉन वेंडिग जोन नियमों की अवेहलना पर संबंधित के खिलाफ 250 से लेकर 1000 रुपये से अधिक जुर्माना वसूला जाएगा।

यह वेंडिग जोन पथ विक्रेता नियमावली 2016 के तहत बनाए गए हैं। इसमें स्कूल, कालेज व बस स्टैंड के पास 20 मीटर व शहर के सभ चौराहा आदि के क्षेत्र में 50 मीटर के क्षेत्र में फड़ व हथठेले आदि अतिक्रमण प्रतिबंधित कर दिए गए हैं। वेंडिग व नॉन वेंडिग जोन में शामिल किए क्षेत्र इस सूची में दिए गए हैं। ये रहेंगे वेंडिग जोन

नयागंज, पुरानी सब्जी मंडी, अनन्या होटल के पास अलीगढ़ रोड, बोहरे वाली देवी

नॉनवेंडिग जोन

तालाब चौराहा, रामलीला मैदान, मधुगढ़ी चौराहा, चामड़ गेट, इगलास फाटक, सभी स्कूल व कालेज, बस स्टैंड, फुट ओवर ब्रिज के पास इनकी सुनो शहर को वेंडिग व नॉन वेंडिग जोन में बांटा गया है। इसमें छोटे दुकानदारों का भी ख्याल रखा गया है। इससे शहर को अतिक्रमण मुक्त बनाने में सहायता मिलेगी। इसमें ग्रुप बीमा के तहत पंजीकृत छोटे दुकानदारों एक लाख रुपये का बीमा भी मिलेगा।

- डॉ. विवेकानंद गंगवार, ईओ


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