सामूहिक दुष्कर्म में महिला सहित तीन को कैद
संवाद सहयोगी, हाथरस : सामूहिक दुष्कर्म के तीन साल पुराने मामले में एडीजे कोर्ट प्रथम डॉ. एक
संवाद सहयोगी, हाथरस : सामूहिक दुष्कर्म के तीन साल पुराने मामले में एडीजे कोर्ट प्रथम डॉ. एके विश्वेष ने महिला सहित तीन अभियुक्तों को सख्त सजा सुनाई है। महिला को 20 साल तथा दो युवकों को 25-25 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई है। तीन साल पहले नाबालिग लड़की के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया गया था।
घटना दो जून 2015 की दोपहर तीन बजे की है। पीड़िता उस दौरान 14 वर्ष की थी। गांव की ही ¨रकी पुत्री रामबरन पीड़िता को काम के बहाने बुलाकर ले गई थी। लड़की के पिता का आरोप था कि ¨रकी उनकी बेटी को अमरपाल पुत्र बालिकशन के घर ले गई। वहां ले जाकर उसे एक कमरे में बंद कर लिया। कमरे में अमरपाल व गांव का ही कपिल पुत्र पीतांबर भी मौजूद था। इन दोनों युवकों ने किशोरी के साथ छेड़छाड़ की तथा उसके बाद दुष्कर्म किया। बाद में लड़की को जान से मारने की धमकी दी गई। पीड़िता ने घर आकर मां-बाप को घटना के बारे में बताया। उन्होंने तीनों परिवार में शिकायत की, लेकिन उल्टा उनके साथ ही गलत व्यवहार किया गया तथा उन्हें थाने तक नहीं जाने दिया। छह जून को जैसे-तैसे लड़की के पिता सिकंदराराऊ कोतवाली पहुंचे थे तथा मामला दर्ज कराया था। आठ जून को मामला छेड़छाड़ में दर्ज हुआ। बाद में 376डी, 120बी व पॉक्सो एक्ट की धारा 3/4 बढ़ाई गई। मामले में चार्जशीट दाखिल हुई। पॉक्सो एक्ट के चलते मामले की सुनवाई एडीजे कोर्ट प्रथम में चल रही थी। एडीजीसी क्राइम हरिओम शर्मा ने अभियोजन पक्ष से पैरवी की। बुधवार को अंतिम सुनवाई के दौरान एडीजे डॉ. एके विश्वेष ने पीड़िता के बयान व सबूतों के आधार पर तीनों को दोषी सिद्ध किया।
धारा 376डी के तहत अमरपाल व कपिल को 25-25 साल की कैद व 50-50 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई। धारा 376डी सपठित धारा 120बी में ¨रकी को 20 साल की कैद व 25 हजार रुपये जुर्माना से दंडित किया। पॉक्सो एक्ट की धारा 4 के तहत दस-दस साल की कैद व दस-दस हजार रुपये जुर्माना, धारा 354 में अमरपाल व कपिल को पांच-पांच साल की कैद व पांच-पांच हजार रुपये जुर्माना, धारा 354ए में तीन-तीन साल की कैद व तीन-तीन हजार रुपये जुर्माना व धारा 506 में दो-दो साल की कैद व दो-दो हजार रुपये जुर्माना लगाया है। जुर्माने की राशि पीड़िता को प्रदान की जाएगी। सजा होते ही फूट-फूट
कर रोए आरोपित लोग
एडीजे कोर्ट प्रथम में सजा सुनाए जाते ही जेल जाने के दौरान तीनों आरोपित फूट-फूटकर रोने लगे। इन तीन सालों में ¨रकी की शादी हो चुकी है तथा उस पर पांच महीने का बच्चा है। ¨रकी बच्चे को लेकर कोर्ट में आई थी। ---------------- चचेरी बहन से दुष्कर्म
में 10 साल की कैद जैसी करनी
-हसायन में दो साल पहले नाबालिग के साथ हुई थी घटना
-एडीजे कोर्ट प्रथम ने सुनाई सजा, गर्भवती हो गई थी पीड़िता संवाद सहयोगी, हाथरस : हसायन में चचेरी बहन से दुष्कर्म के आरोपित को एडीजे कोर्ट प्रथम डा. एके विश्वेष ने 10 साल कठोर कारावास की सजा सुनाई। आरोपित लड़की को झांसा देकर ले गया था तथा गलत काम किया। जब वह गर्भवती हुई तो परिजनों को घटना की जानकारी हुई।
लड़की के पिता ने 19 सितंबर 2016 को हसायन कोतवाली में राजेश कुमार पुत्र कालीचरन के खिलाफ दुष्कर्म, जान से मारने की धमकी व पॉक्सो एक्ट में मुकदमा दर्ज कराया था। उनके अनुसार एक जून 2016 को वे अपनी 15 वर्षीय बेटी को दवा दिलवाने पुरदिलनगर ले गए थे। वहां से लौटकर उसे दुकान के सामने बैठा कर घरेलू सामान लेने चले गए। तभी राजेश कुमार आया तथा उसे साइकिल पर बैठाकर खेतों की तरफ ले गया। ट्यूबवेल पर लेजाकर उसके साथ गलत काम किया। युवक ने जान से मारने की धमकी दी। इसलिए लड़की ने घर जाकर किसी को जानकारी नहीं दी, लेकिन जब वह गर्भवती हुई तो परिजनों के पैरों तले से जमीन खिसक गई। तब उसने मां को घटना के बारे में बताया। मामला दर्ज कर पुलिस ने आरोपित को जेल भेजा तथा चार्जशीट दाखिल की। इस मामले को जल्द निस्तारित करने के लिए हाईकोर्ट ने निर्देश दिए थे। इसलिए तेजी से सुनवाई हुई। बुधवार को एडीजे कोर्ट प्रथम डा. एके विश्वेष ने आरोपित राजेश कुमार को दोषी सिद्ध किया तथा धारा 376 के तहत 10 साल के कठोर कारावास व 50 हजार रुपये जुर्माना से दंडित किया। पॉक्सो एक्ट की धारा 4 के तहत भी 10 साल कैद व 50 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई गई है। अर्थदंड की धनराशि पीड़िता को प्रदान की जाएगी।