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किताबों में कमीशनखोरी पर विभाग की चढ़ी त्योरी

डीआइओएस ने दिए एनसीईआरटी की किताबें चलाने के निर्देश ब्लर्ब- प्रकाशकों की सूची भी दी एनसीईआरटी के तहत पांच प्रकाशकों की ही किताबें चला सकेंगे स्कूल संचालक

By JagranEdited By: Published: Wed, 24 Apr 2019 01:28 AM (IST)Updated: Wed, 24 Apr 2019 01:28 AM (IST)
किताबों में कमीशनखोरी पर विभाग की चढ़ी त्योरी
किताबों में कमीशनखोरी पर विभाग की चढ़ी त्योरी

जागरण संवाददाता, हाथरस : स्कूलों में किताबों पर कमीशन का खेल अब शायद बंद हो। दैनिक जागरण के अभियान व अभिभावकों की लगातार शिकायतों के बाद शिक्षा विभाग हरकत में आया है। डीआइओएस ने सभी विद्यालयों को पत्र जारी कर एनसीईआरटी के अंतर्गत किताबों से ही पढ़ाई के निर्देश दिए हैं। इसके अलावा उन्होंने प्रकाशकों की सूची भी उपलब्ध कराई है।

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दैनिक जागरण ने स्कूलों में निजी प्रकाशकों की किताबों पर केंद्रित अभियान चलाया था। इस पर डीएम ने अधिकारियों को जांच करने के निर्देश दिए थे। यह जांच अभी चल रही है, पर अभी किसी भी स्तर के स्कूल में इस मनमानी पर रोक नहीं लग सकी है। सोमवार को सरस्वती इंटर कॉलेज के छात्र इस समस्या को लेकर डीआइओएस से मिले थे। इस खबर को भी जागरण ने मंगलवार के अंक में प्रमुखता से प्रकाशित किया। स्कूलों की मनमानी को देखते हुए डीआइओएस सुनील कुमार ने अब सभी स्कूलों के लिए पत्र जारी कर प्रकाशकों की सूची उपलब्ध कराई है। डीआइओएस ने कहा है कि सभी शासकीय और अशासकीय विद्यालयों के विद्यार्थियों पर निजी प्रकाशकों की पुस्तकों के लिए अनैतिक दबाव नहीं बनाएंगे। इसके अलावा केवल एनसीईआरटी की किताबों से ही अध्यापन कार्य कराने के निर्देश दिए हैं। ऐसा न किए जाने पर कार्रवाई की चेतावनी दी है। इन प्रकाशकों की लगेंगी किताबें

एनसीईआरटी के तहत शिक्षा विभाग ने पांच प्रकाशकों को मान्य किया है। इनमें राजीव प्रकाशन (प्रयागराज), पीतांबरा बुक्स प्राइवेट लिमिटेड (झांसी), जनरल ऑफसेट प्रिटिग प्रेस (प्रयागराज), रवि ऑफसेट प्रिटर्स एंड पब्लिशर्स (आगरा) व मैसर्स आलोक प्रिटर्स (आगरा) हैं। इनके अतिरिक्त किसी और प्रकाशक की किताबें स्कूल संचालक नहीं लगा सकेंगे। बिना पंजीकरण नहीं होगा प्रवेश

हाईस्कूल व इंटर में बाहरी छात्रों को प्रवेश न देने के निर्देश डीआइओएस ने दिए हैं। स्कूलों को पत्र जारी करते हुए उन्होंने हाईस्कूल व इंटर में उन्हीं छात्र-छात्राओं को प्रवेश देने के निर्देश दिए हैं, जिनका पंजीकरण कक्षा 9 व 11 में हो। इसके अलावा वे अधिकतम दस बाहरी छात्रों को प्रवेश दे सकते हैं। इन नियमों का पालन न करने पर कार्रवाई की चेतावनी दी गई है।


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