अविश्वास प्रस्ताव पर ओमवती को सुप्रीम कोर्ट से झटका
हाईकोर्ट के बाद सुप्रीमकोर्ट ने भी खारिज की याचिका हाईकोर्ट के निर्णय को सही ठहराया
जासं, हाथरस : अविश्वास प्रस्ताव के खिलाफ हाईकोर्ट से याचिका खारिज होने के बाद अब ओमवती यादव को सुप्रीम कोर्ट से भी झटका लगा है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में रिट दायर की थी, जिसे शुक्रवार को कोर्ट ने खारिज कर दिया।
डेढ़ माह पहले जिला पंचायत अध्यक्ष रहीं ओमवती यादव के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाकर विनोद उपाध्याय ने खलबली मचा दी थी। 16 सदस्यों के साथ उन्होंने प्रस्ताव पास कराकर ओमवती को कुर्सी से हटा दिया था। इस अविश्वास प्रस्ताव को अवैध बताते हुए ओमवती यादव हाईकोर्ट गई थीं। हाईकोर्ट ने इस रिट को खारिज कर दिया था। इसके बाद ओमवती ने सुप्रीम कोर्ट में रिट दायर की थी। शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई व दीपक गुप्ता की अध्यक्षता वाली पीठ ने संबंधित रिट पर सुनवाई की। विनोद उपाध्याय की ओर से राजीव शर्मा व डॉ. राजीव दत्ता एडवोकेट कोर्ट में पेश हुए। न्यायाधीशों ने हाईकोर्ट के आदेश में हस्तक्षेप करने से इन्कार कर दिया। कहा कि हाईकोर्ट के आदेश में किसी तरह की कोई खामी नहीं है। आधारहीन होने के चलते सुप्रीम कोर्ट ने ओमवती यादव की रिट को खारिज कर दिया। वर्जन-
हाईकोर्ट के बाद मैंने सुप्रीम कोर्ट में रिट दायर की थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी है।
-ओमवती यादव, प्रत्याशी जिला पंचायत
वर्जन- फोटो 31
ओमवती यादव के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव की कार्रवाई नियमानुसार की गई है। उसमें कोई भी कमी नहीं है। हाईकोर्ट के बाद अब सुप्रीम कोर्ट ने भी इसपर मुहर लगा दी है।
-विनोद उपाध्याय, प्रत्याशी जिला पंचायत -------------------- विनोद का नामांकन वैध ठहराने
पर भी हाईकोर्ट पहुंचीं ओमवती सियासी अदावत
उच्च न्यायालय के मांगने पर डीएम से प्रेषित की सूचना
विनोद पर लगाया तीन जगह मतदाता सूची में वोट का आरोप
जासं, हाथरस : विनोद उपाध्याय के नामांकन पर आपत्तियां खारिज कर जिला निर्वाचन अधिकारी ने वैध ठहराया था। इसके खिलाफ अब ओमवती हाईकोर्ट पहुंच गई हैं। विनोद उपाध्याय के तीन जगह मतदाता सूची में नाम होने का आरोप लगाते हुए उन्होंने याचिका दायर की है।
जिला पंचायत अध्यक्ष पद के उपचुनाव के लिए एक तरफ ओमवती यादव वहीं दूसरी ओर विनोद उपाध्याय और उनकी पत्नी सरोज उपाध्याय ने नामांकन किया था। ओमवती यादव ने विनोद और उनकी पत्नी के वोट बामौली, हाथरस शहर और गाजियाबाद में होने का आरोप लगाते हुए जिला निर्वाचन अधिकारी से शिकायत की थी। इसपर डीएम ने नोटिस जारी किया था। डीएम ने इसकी सुनवाई कर आपत्ति का निस्तारण कर दिया, लेकिन ओमवती संतुष्ट नहीं हुईं और उन्होंने हाईकोर्ट में अपील की है। उनकी मांग की है कि विनोद के नामांकन को निरस्त किया जाए। इस संबंध में उच्च न्यायालय ने जिला निर्वाचन अधिकारी से सूचना भी मांगी है। डीएम ने सूचनाओं को प्रेषित कर दिया है।
इस मामले में जिला पंचायत अध्यक्ष पद के प्रत्याशी विनोद उपाध्याय का कहना है कि उनके खिलाफ झूठी शिकायत की जा रही है। जिला निर्वाचन अधिकारी ने चार दिन पहले ही इस शिकायत का निस्तारण कर दिया है। उन्हें भरोसा है कि कोर्ट से न्याय मिलेगा। -------------- डीआइआएस पीठासीन
अधिकारी नियुक्त
जासं, हाथरस : जिला पंचायत अध्यक्ष पद के उपचुनाव को लेकर जिला मजिस्ट्रेट ने जिला पंचायत-क्षेत्र पंचायत अधिनियम 1961 के नियमानुसार डीआइओएस सुनील कुमार को पीठासीन अधिकारी नियुक्त किया है। उन्होंने एसडीएम सदर के पेशकार प्रताप सिंह को मतदान अधिकारी नियुक्त किया है। 29 जुलाई को कलक्ट्रेट में चुनाव संपन्न होगा।