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जानलेवा हमले में छह लोगों को पांच-पांच साल का कारावास

एडीजे तृतीय की अदालत ने सुनाया विभिन्न धाराओं में लगाया 84 हजार रुपये का जुर्माना।

By JagranEdited By: Published: Tue, 09 Feb 2021 01:06 AM (IST)Updated: Tue, 09 Feb 2021 01:06 AM (IST)
जानलेवा हमले में छह लोगों को पांच-पांच साल का कारावास
जानलेवा हमले में छह लोगों को पांच-पांच साल का कारावास

जासं, हाथरस : एडीजे तृतीय की अदालत ने सोमवार को जानलेवा हमले के आरोप में छह लोगों को दोषी करार दिया। विभिन्न धाराओं में दोषियों पर कुल 84 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया।

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अभियोजन पक्ष के अनुसार कोतवाली चंदपा में 10 नवंबर 1997 को गांव झींगुरा निवासी राकेश कुमार ने दर्ज कराई रिपोर्ट में बताया है कि वे सुबह साढ़े आठ बजे अपने चबूतरे पर बैठकर गांव के रमेश से बातचीत कर रहे थे, तभी आरोपित महीपाल, राजीव, हरिओम, भीष्मपाल, मुनेश उर्फ खंजना निवासी ऊसर की सराय थाना जलेसर एटा, हरीओम निवासी बकुआवर कोतवाली निधौली कलां, एटा व लाला उर्फ दलवीर निवासी बिचौली इगलास तमंचा लेकर आए और उनके ऊपर फायर शुरू कर दिया। गोली लगने से वे घायल हो गए। पास खड़े रमेश को भी चोटें आईं। इस मामले की रिपोर्ट दर्ज कर पुलिस ने आरोप पत्र दाखिल किया। अभियोजन पक्ष की तरफ से पैरवी एडीजीसी केशव माहौर ने की। एडीजीसी के अनुसार एक आरोपित लाला की मौत हो चुकी है। एडीजे तृतीय जीवा मजीद ने सोमवार को छह लोगों को जानलेवा हमले का दोषी माना। न्यायाधीश ने धारा 149 व धारा 307 के तहत छह आरोपितों को पांच-पांच साल कैद की सजा सुनाते हुए दस-दस हजार रुपये जुर्माना लगाया। वहीं धारा 147 व 148 में एक -एक साल की कैद व दो-दो हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया। शांति भंग करने में युवक जेल भेजा

संसू, सहपऊ : कोतवाली पुलिस ने गांव खेरिया निवासी गोपाल को शांति व्यवस्था भंग करने के आरोप में गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। मानिकपुर चौकी इंचार्ज एसआई राम नरेश सिंह ने बताया कि गोपाल ने रविवार की दोपहर को खेतों से गाय भगाने को लेकर अपने ही गांव के लोगों के साथ मारपीट की थी। किशोरी से छेड़छाड़, स्वजन को पीटा

संसू, सिकंदराराऊ : क्षेत्र के एक गांव निवासी पीड़ित पिता ने थाने में दी तहरीर में बताया है कि छह फरवरी को उनकी 15 वर्षीय पुत्री कस्बा सिकंदराराऊ के एक कॉलेज से पढ़कर गांव जा रही थी। उसी दौरान गांव के ही दो लोगों ने उसे रास्ते में रोक लिया और छेड़छाड़ की। विरोध करने पर जाति सूचक गालियां दीं। आरोपितों के स्वजन से शिकायत करने पर वे एकराय होकर लाठी एवं तलवार से प्रहार कर दिया। इस घटना में किशोरी के पिता और भाई लहूलुहान हो गए। पुलिस ने भूरा, सेठी, नेमसिंह व धीरेंद्र के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की है।


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