एक महीने में चुकता करें आलू के 72 हजार रुपये
जिला उपभोक्ता फोरम ने सुनाया फैसला
जागरण संवाददाता, हाथरस : जिला उपभोक्ता फोरम ने सादाबाद के कोल्ड स्टोर संचालक को निर्देश दिया है कि वे निर्णय के तीस दिन के अंदर वादी को 360 पैकेट आलू की कीमत 72 हजार रुपये नियमानुसार अदा करें। इसके अलावा मानसिक व शारीरिक क्षति के रूप में भी सात हजार रुपये पाने का हकदार है।
ये है मामला : गांव मोनिया निवासी लाल ¨सह ने जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष फोरम में वाद दायर किया था। कहा था कि आरआर शीतगृह प्राइवेट लिमिटेड में अलग-अलग तिथि में 605 पैकेट जमा कराए। 245 पैकेट निकाल लिए, 360 बोरे शेष रह गए। बाकी पैकेट की रकम के लिए कोल्ड स्टोर संचालक ने उन्हें अगले सीजन के लिए टरका दिया। वह भुगतान के लिए लगातार चक्कर लगाता रहा, लेकिन नहीं किया गया। बाद में उससे आलू सड़ जाने की बात कही गई। इधर, कोल्ड संचालक ने भी अपना पक्ष रखा। वादी की ओर से पैरवी अधिवक्ता दिनेश शर्मा टीटू ने की।
जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष फोरम के अध्यक्ष सतीश चंद्र शर्मा व सदस्य सुधीर कुमार ने शीतगृह संचालक को निर्देशित किया है कि वह वादी को शेष 360 पैकेट आलू की कीमत 72 हजार रुपये मय ब्याज अदा करें। रकम 30 दिन के अंदर भुगतान करने का निर्देश दिया गया है।