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सख्त कानून से घटा दुर्घटनाओं का ग्राफ

बिना लाइसेंस अब पांच हजार रुपये जुर्माना हादसे रोकने के लिए उठाए गए सार्थक कदम

By JagranEdited By: Published: Tue, 23 Jun 2020 12:29 AM (IST)Updated: Tue, 23 Jun 2020 12:29 AM (IST)
सख्त कानून से घटा दुर्घटनाओं का ग्राफ
सख्त कानून से घटा दुर्घटनाओं का ग्राफ

संवाद सहयोगी, हाथरस: मोटर व्हीकल एक्ट में संशोधन के साथ उसमें सख्त नियम कर दिए गए हैं। इसके चलते होने वाली सड़क दुघर्टनाओं में भी कमी आई है। नियमों की अनदेखी रोकने के लिए अब विभाग को भी सक्रियता दिखानी होगी।

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सड़कों पर अब संभलकर गाड़ी चलाएं क्योंकि ट्रैफिक नियमों की अनदेखी ज्यादा महंगा पड़ेगा। यह मोटर व्हीकल संशोधन सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए किया गया है। इस बदलाव के बाद अब ट्रैफिक नियम ज्यादा सख्त हो गए हैं।।

सड़क दुर्घटनाओं से हर साल लाखों लोगों की मौत को सरकार ने गंभीरता से लिया है। मोटर व्हीकल एक्ट में बदलाव करके सख्त कानून बनाए हैं। बिना लाइसेंस के वाहन चलाने पर ढाई हजार रुपये की जगह पांच हजार रुपये जुर्माना देना होगा। अनियंत्रित गति से से वाहन चलाने पर एक हजार से चार हजार रुपये तक जुर्माना भरना होगा। शराब पीकर गाड़ी चलाने पर 2 हजार की जगह अब 10 हजार रुपये चुकाना होगा। बिना सीट बेल्ट गाड़ी चलाने पर जुर्माना राशि सौ रुपये की बजाय अब एक हजार रुपये होगी। बिना हेलमेट दुपहिया वाहन चलाने पर पांच सौ रुपये की जगह एक हजार रुपये जुर्माना देना होगा।

नाबालिग के वाहन चलाने

पर होगा 25 हजार जुर्माना

सड़क हादसा अगर किसी नाबालिग की वजह से हुआ तो हादसे के लिए नाबालिग के माता-पिता या गाड़ी के मालिक को दोषी माना जाएगा। इसमें गाड़ी का पंजीकरण रद्द करने के साथ 25 हजार रुपये जुर्माने के अलावा 3 साल की सजा भी हो सकती है। हिट एंड रन मामलों में पीड़ित को मुआवजा राशि 25 हजार रुपये से बढ़ाकर 2 लाख रुपये कर दी गई है।

नियम सख्त होने से कम हुए हादसे

यातायात के नियम सख्त होने से सड़क हादसे में कमी आई है। कुछ सड़क दुर्घटनाओं में कमी आई है। जुर्माने के रूप में भारी धनराशि चुकाने के साथ सजा का डर भी लोगों को लगने लगा है। हेलमेट व सीट बेल्ट का प्रयोग भी बढ़ा है।

जनपद में पिछले साल और इस साल के हादसे माह, दुर्घटनाएं, घायल, मृतक

जनवरी-2019, 33,18, 21

जनवरी-2020, 26, 19,13

फरवरी-2019, 35, 33, 23

फरवरी-2020, 39, 34, 25

मार्च-2019, 43, 37, 30

मार्च-2020, 35, 44, 22

अप्रैल-2019, 38, 46, 19

अप्रैल-2020, 5, 5, 3

मई-2019, 34, 35, 19

मई-2020, 18, 34, 14

जून-2019, 33, 23, 18

जून-2020,10, 8, 6

टैक्स माफी के लिए सौंपा ज्ञापन

मोटर ऑपरेटर्स यूनियन के अध्यक्ष शिवकुमार उपाध्याय के नेतृत्व में वाहन स्वामियों ने सोमवार को एक ज्ञापन एआरटीओ को सौंपा। इसमें 25 मार्च से 30 सितंबर तक टैक्स माफ करने, बेरोजगार हुए चालक-परिचालकों को आर्थिक सहायता दिलाने आदि की मांग की गई है। इस मौके पर वाहन स्वामियों के अलावा चालक-परिचालक मौजूद थे।

इनका कहना है

नए व्हीकल में नियमों को सख्त कर दिया गया है। जुर्माना भी काफी बढ़ा दिया गया है। नाबालिग के वाहन चलाने पर वाहन के पंजीकरण निरस्त करने के साथ 25 हजार का जुर्माना व तीन साल की सजा तक का प्रावधान है। जीवन रक्षा के लिए सड़क सुरक्षा नियमों का पालन सभी के लिए जरूरी है।

-लालाराम, एआरटीओ प्रवर्तन


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