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बाल विवाह पर पंडित, मौलवी व बराती नहीं बचेंगे

सब हेड कुप्रथा को रोकने के लिए वैवाहिक कार्यक्रमों पर रहेगी नजर कई अफसरों की जिम्मेदारी तय कार्रवाई -इस वर्ष पांच बाल विवाह पर कार्रवाई तीन की शादी रोकी -आम लोगों को सूचना व शिकायत के लिए जारी किए हेल्पलाइन नंबर

By JagranEdited By: Published: Tue, 31 Dec 2019 01:03 AM (IST)Updated: Tue, 31 Dec 2019 06:07 AM (IST)
बाल विवाह पर पंडित, मौलवी व बराती नहीं बचेंगे
बाल विवाह पर पंडित, मौलवी व बराती नहीं बचेंगे

संस, हाथरस : बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 को प्रभावी बनाने के लिए अब वैवाहिक कार्यक्रमों पर नजर रखी जाएगी। बाल विवाह मिलने पर शादी में शामिल होने वाले रिश्तेदार, बराती, पंडित, मौलवी, हलवाई, टेंट वाले, बैंड बाजा वाले आदि लोगों पर कार्रवाई होगी। विशेष किशोर पुलिस इकाई एवं मानव तस्करी विरोधी यूनिट को बाल विवाह एवं लड़कियों की खरीद फरोख्त, तस्करी की रोकथाम के लिए कार्ययोजना तैयार कराने के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए हैं। साथ ही शादी के अवसर पर औचक निरीक्षण करने के निर्देश देते हुए ग्राम प्रधान व सामाजिक संगठनों से सहयोग मांगा गया है।

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सोमवार को जिला बाल संरक्षण सेवा की बाल संरक्षण समिति की कलक्ट्रेट सभागार में बैठक हुई। डीएम प्रवीण कुमार लक्षकार ने अध्यक्षता करते हुए कहा कि कानून का उल्लंघन करने पर अभिभावक सहित सभी संबंधित के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।

डीआईओएस व बीएसए को बच्चों को बाल विवाह एवं उनके अधिकारों के बारे में जानकारी के साथ विद्यालय में बच्चों को चाइल्ड हेल्पलाइन व अन्य हेल्पलाइन नंबरों के बारे में जानकारी देने के निर्देश दिए। उच्च प्राथमिक विद्यालय एवं इंटर कालेजों में किशोरी बालिकाओं की संदेहास्पद गैर हाजिरी पर तुरंत घरवालों से मिलकर जानकारी देने को कहा है। इस विशेष अधिनियम में 18 वर्ष से कम उम्र की बालिका व 21 वर्ष से कम उम्र के बालक का विवाह कराने को एक संगीन तथा गैर जमानती अपराध घोषित किया गया है।

बैठक में सीडीओ आरबी भाष्कर, सीएमओ डॉ. ब्रजेश राठौर, बेसिक शिक्षा अधिकारी हरीश चंद्र, जिला समाज कल्याण अधिकारी शिव कुमार, अशोक कपूर, यूनीसेफ के कर्मचारी आदि मौजूद रहे।

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इस वर्ष रोके गए तीन बाल विवाह

जिला प्रोबेशन अधिकारी डीके सिंह ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2019-20 में पांच बाल विवाह की सूचना प्राप्त हुई थी। इसमें से तीन बाल विवाह कार्यक्रमों को मौके पर जाकर रोक दिया गया। साथ ही बालिग होने तक उनकी शादी नहीं करने का वचन पत्र भी अभिभावकों से लिया गया। इनमें दो जोड़ों की उम्र पूरी मिली। हेल्पलाइन पर दें सूचना

बाल विवाह रोकने को चाइल्ड लाइन नंबर 1098, महिला हेल्प लाइन नंबर 1090, आशा ज्योति हेल्प लाइन नम्बर 181, पुलिस सहायता हेल्प लाइन नम्बर 112, जिला बाल संरक्षण इकाई व जिला प्रोबेशन कार्यालय हाथरस 05722-276405, जिला प्रोबेशन अधिकारी 7007918645 तथा बाल कल्याण समिति 9411852333, 9412459092, 9412472002 पर शिकायत व सूचना दी जा सकती है।


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