चेकिग अभियान चलाकर संदिग्धों पर रखी पैनी नजर
एसपी के निर्देश पर पूरे जिलेभर में चला विशेष चेकिग अभियान दो व चार पहिया वाहनों के अलावा बैंक पेट्रोल पंपों पर की गई चेकिग।
संवाद सहयोगी, हाथरस : संदिग्धों पर विशेष नजर रखने के लिए सोमवार को पूरे जिले में अलग-अलग स्थानों पर पुलिस ने चेकिग अभियान चलाया। इसके साथ ही बैंकों व पेट्रोल पंपों पर सुरक्षा व्यवस्था का हाल देखा।
सोमवार दोपहर 12 से दो बजे तक पूरे जिले में एसपी विनीत जायसवाल के निर्देश पर प्रभारी निरीक्षकों व उपनिरीक्षकों ने चेकिग अभियान चलाया। जनपद में बैंक, एटीएम, पेट्रोल पंप, व्यापारिक प्रतिष्ठान तथा अन्य वित्तीय संस्थानों के सुरक्षार्थ व दो पहिया व चार पहिया वाहनों की सघन चेकिग की गई। पुलिस फोर्स के साथ अधिकारी अपने-अपने क्षेत्रातंर्गत पड़ने वाले बैंक, एटीएम, पेट्रोल पंप, व्यापारिक प्रतिष्ठान, वित्तीय संस्थानों एवं लेनदेन के महत्वपूर्ण स्थानों पर पहुंचे और अपने अपने थाना क्षेत्रों में बैरियर लगाकर सघन चेकिग की। सभी बैंकों व पेट्रोल पंपों पर जाकर सीसीटीवी कैमरों की दिशा एवं दशा चेक की।
इस दौरान तेज रफ्तार मोटर साइकिल सवारों, कम उम्र के बाइक चालकों, बिना नंबर प्लेट वाहन, दो पहिया वाहन पर तीन सवारी, संदिग्ध वाहन एवं व्यक्तियों को चेक किया गया। बिना मास्क चलने वाले भी कार्रवाई की जद में आए। साइलेंसर से तेज आवाज मे बाइक चलाने पर जुर्माना
संवाद सहयोगी, हाथरस : बाइक का साइलेंसर निकलवाना या उसे मोडिफाई कराना महंगा पड़ेगा। ऐसा कर बाइक चलाते हुए पकड़े जाने पर 15 हजार रुपये का जुर्माना देना होगा। इसके लिए परिवहन विभाग समय-समय पर विशेष चेकिग अभियान चलाकर कार्रवाई करेगी।
स्वयं को स्मार्ट दिखाने के लिए युवाओं में अलग तरह का क्रेज दिखने लगा है। वह अब तक बाइक से ओवरस्पीड फर्राटे भरते देखे जाते थे। अब उन्होंने बाइक को उसका साइलेंसर निकालकर या फिर उसे मोडिफाई यानि कि परिवर्तित कराकर तेज आवाज में चलाते दिखते हैं। इससे ध्वनि प्रदूषण तो बढ़ता ही है साथ ही राहगीरों व स्थानीय लोगों को कान फाड़ू आवाज से दिक्कतों का सामना करना पड़ता है।
तगड़ा जुर्माना : साइलेंसर निकालकर या उसे बदलवाकर ध्वनि प्रदूषण करने वालों के खिलाफ एमवी एक्ट की धारा 52 के उल्लंघन में 5 हजार, धारा 190-2 के उल्लंघन में 10 हजार रुपये और साइलेंसर निकलवाने या उसे परिवर्तित कराने पर 15 हजार रुपये का जुर्माना किया जाएगा। इनका कहना है
दोपहिया वाहनों में वाहन निर्माता कंपनी द्वारा लगाए गए साइलेंसर को निकलवाकर या उसे परिवर्तित कराकर चलाना अपराध है। दो पहिया वाहन से या अन्य वाहन से ध्वनि प्रदूषण फैलाने वालों के साथ सख्ती से निपटा जाएगा। उनके खिलाफ एमवी एक्ट के तहत जुर्माना किया जाएगा।
-नीतू सिंह, एआरटीओ प्रशासन