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होली को लेकर अलर्ट जारी, चप्पे-चप्पे पर रहेगी नजर

पूर्व निर्धारित स्थानों पर ही जलेगी होली निकलेगा जुलूस बिना सहमति के नहीं डालेगा कोई रंग

By JagranEdited By: Published: Mon, 18 Mar 2019 07:32 AM (IST)Updated: Mon, 18 Mar 2019 07:32 AM (IST)
होली को लेकर अलर्ट जारी,  चप्पे-चप्पे पर रहेगी नजर
होली को लेकर अलर्ट जारी, चप्पे-चप्पे पर रहेगी नजर

जासं, हाथरस : होली को लेकर प्रशासन ने अलर्ट जारी कर दिया है। चप्पे-चप्पे पर निगरानी के लिए पुलिस को सख्त निर्देश दिए गए हैं, जिससे होली पर कोई शरारती तत्व शहर की फिजा न बिगाड़ पाए।

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लोकसभा चुनाव की गहमा-गहमी के बीच ही विश्व विद्यालय की परीक्षा, होली पर्व, हनुमान जयंती, डॉ.आंबेडकर जयंती आदि बड़े पर्व हैं। ऐसे में सुरक्षा व्यवस्था प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती है। एडीएम उप जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. अशोक कुमार शुक्ला ने रविवार को इस संबंध में सुरक्षा का खाका खींचा। बताया कि कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक स्थल, मतगणना स्थल, होली पर बंदूक, रायफल, पिस्टल, चाकू, तलवार, बल्लम या विस्फोटक पदार्थ, ज्वलनशील पदार्थ आदि लेकर नहीं चलेगा और न ही अपने पास रखेगा। यह प्रतिबंध ड्यूटी पर तैनात पुलिस कर्मचारियों पर लागू नहीं होगा। अपाहिज एवं नेत्रहीन व्यक्ति अपने सहारे के लिए छड़ी रख सकते हैं। कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक स्थल/मतगणना स्थल/होली पर पांच या पांच से अधिक व्यक्तियों का समूह नहीं बनाएगा और न ही ऐसे समूह में शामिल होगा। यह प्रतिबंध सरकारी अथवा गैर सरकारी ड्यूटी पर लगे अधिकारियों/कर्मचारियों व पुलिस फोर्स तथा धार्मिक स्थलों एवं परंपरागत प्रार्थना सभाओं पर लागू नहीं होगा। कोई भी राजनीतिक दल अथवा प्रत्याशी अथवा राजनीतिक दल का कार्यकर्ता निर्वाचन के दौरान निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित आदर्श आचार संहिता में दिए गए निर्देशों का उल्लंघन नहीं करेगा और न ही कराने के लिए प्रेरित करेगा। मतदान केंद्र, मतगणना स्थल या सार्वजनिक स्थलों पर आतिशबाजी भी बैन है। प्रत्याशी अथवा दल का कार्यकर्ता सड़क पर न तो मंच बनाकर भाषण देगा और न ही सड़क को खोदकर स्वागत द्वार बनाएगा। पूर्व निर्धारित स्थलों पर ही निश्चित कार्यक्रमानुसार होलिका दहन होगा। होली के जुलूस मार्गाें को पूर्व की भांति रखा जाएगा। नशे में अश्लील शब्दों के प्रयोग तथा दूसरे संम्प्रदाय के लोगों तथा उनके धार्मिक स्थानों पर रंग/कीचड़ आदि डालने व कीचड़ व रंग भरे गुब्बारे आदि फेंकने पर प्रतिबंध होगा। दुकानदारों /राहगीरों /वाहन चालकों आदि से जबरन चंदा वसूलने पर कार्रवाई होगी।


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