सट्टा माफिया चतुरा पर गैंगस्टर एक्ट लगाया
एसपी के निर्देश पर कोतवाली पुलिस की कड़ी कार्रवाई जेल में है सट्टा ¨कग, दीवाली पर चतुरा पर शिकंजा
जागरण संवाददाता, हाथरस: चरस रखने के मामले में कोतवाली सदर से तीन महीने पहले जेल गए सट्टा माफिया चतुर्भुज गुप्ता उर्फ चतुरा पर पुलिस अधीक्षक जयप्रकाश के निर्देशन में एक और बड़ी कार्रवाई की गई है। चतुरा व उसके साथी अर¨वद पर गैंगस्टर एक्ट की धारा 2/3 के तहत मुकदमा दर्ज किया है। अर¨वद को उसी दिन कोतवाली हाथरस गेट से जुआ अधिनियम में जेल भेजा था।
जेल में बंद चतुरा की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। शहर कोतवाल जसपाल पंवार के अनुसार चतुरा व उसके साथ अर¨वद पुत्र पुरुषोत्तम निवासी नगला चौबे के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। पांच अगस्त को पुलिस ने चतुरा को 1.9 किलो चरस व एक मीडिया कर्मी को धमकाने व चौथ मांगने में जेल भेजा था। हाथरस गेट एसएचओ योगेश सिरोही ने चतुरा के घर पर दबिश दी थी। यहां से चतुरा फरार हो गया था, लेकिन उसके साथी रनधीर निवासी राया, अर¨वद निवासी नगला चैबे, व परवेज अली निवासी लुटसान, सासनी को गिरफ्तार किया था। इनसे सट्टा की पर्चियां, 46 हजार रुपये व चार मोबाइल फोन बरामद किए गए थे। एसपी जयप्रकाश ने गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई के निर्देश दिए थे। इस पर अधिकारियों के अनुमोदन के बाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया।
शहर कोतवाल के अनुसार चतुरा पर यह तीसरा गैंगस्टर एक्ट का मुकदमा दर्ज है। जिले के तत्कालीन एसपी अजयपाल शर्मा के कार्यकाल में 6 अप्रैल 2016 को चतुरा व उसके एक साथी के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट में कार्रवाई की थी। उसकी 35 करोड़ की संपत्ति सीज हुई थी। इसके बाद चतुरा को शहर कोतवाल ने ही स्मैक में गिरफ्तार किया था। फिलहाल तीन महीने से चतुरा जेल में है। यह मुकदमा दर्ज होने से अब बाहर आना और मुश्किल होगा।
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इनका कहना है
चतुरा के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट में मुकदमा दर्ज किया गया है। इसके साथ ही 14(1) के तहत संपत्ति कुर्क की कार्रवाई भी की जाएगी। इस कारोबार से जुड़े अन्य लोग भी चिन्हित किए गए हैं, जिन पर जल्द कार्रवाई होगी।
जयप्रकाश, एसपी