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दो महिला सहित चार को आजीवन कारावास

जमीन के विवाद में हसायन के गांव राजनगर में 11 साल पहले हुआ था झगड़ा जैसी करनी -एडीजे कोर्ट प्रथम ने दिया निर्णय उपचार के दौरान हुई थी मौत -मामले की सुनवाई के दौरान ही एक आरोपित की मौत हो गई थी

By JagranEdited By: Published: Thu, 12 Sep 2019 01:40 AM (IST)Updated: Thu, 12 Sep 2019 01:40 AM (IST)
दो महिला सहित चार को आजीवन कारावास
दो महिला सहित चार को आजीवन कारावास

जागरण संवाददाता, हाथरस : एडीजे कोर्ट-प्रथम आशीष जैन ने गैरइरादतन हत्या के मामले में दो महिलाओं सहित चार लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। जमीनी विवाद में खेत पर झगड़ा हुआ था। फावड़े के वार से घायल युवक ने उपचार के दौरान दम तोड़ दिया था। मृतक की पत्नी ने घटना की रिपोर्ट दर्ज कराई थी।

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हसायन के गांव राजनगर की रहने वाली विमलेश पत्नी रूपेंद्र सिंह ने गांव के प्रकाशचंद्र, देवेश, महीपाल, सुमन पत्नी महीपाल व कल्पना पत्नी देवेश के खिलाफ गैरइरादतन हत्या व गंभीर चोट पहुंचाने की धारा में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। विमलेश के अनुसार उनके पति व जेठ रमेशचंद्र का प्रकाशचंद्र से जमीनी विवाद चल रहा था। 13 मई 2008 की शाम को वे लोग खेत में पानी लगा रहे थे। तभी आरोपित आ गए तथा आते ही मारपीट शुरू कर दी। विमलेश के अनुसार पति व उनके जेठ को लाठी-डंडे व फावड़े से पीटा गया। देवेश ने तमंचे से फायर किए, जिसमें रूपेंद्र व रमेशचंद्र घायल हो गए। घायलों को जिला अस्पताल लाया गया था, जहां रूपेंद्र की मृत्यु हो गई थी। मामले की सुनवाई एडीजे कोर्ट प्रथम में चल रही थी। ट्रायल के बीच प्रकाशचंद्र की मृत्यु हो गई। सहायक शासकीय अधिवक्ता हरिओम शर्मा ने अभियोजन पक्ष से पैरवी की। सोमवार को हुई अंतिम सुनवाई के बाद गवाह व सबूतों के आधार पर कोर्ट ने शेष चारों आरोपितों पर दोष सिद्ध किया। एडीजे आशीष जैन ने गंभीर मामला मानते हुए धारा 304 में देवेश, महीपाल, सुमन व कल्पना को आजीवन कारावास व 20-20 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। धारा 308 के अंतर्गत चारों को पांच-पांच वर्ष के कारावास व दस-दस हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। जुर्माने की राशि में से 10 हजार रुपये प्रतिकर के रूप में वादी विमलेश को दी जाएगी।


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