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16 की शाम से बंद होगी मादक पदार्थों की दुकान

मतदान और मतगणना के दिन बंद रहेगी समस्त दुकानें

By JagranEdited By: Published: Mon, 15 Apr 2019 01:47 AM (IST)Updated: Mon, 15 Apr 2019 06:09 AM (IST)
16 की शाम से बंद होगी  मादक पदार्थों की दुकान
16 की शाम से बंद होगी मादक पदार्थों की दुकान

संवाद सहयोगी, हाथरस : 18 अप्रैल को होने वाले मतदान को लेकर प्रशासनिक अधिकारी लगातार सख्ती बरत रहे हैं। शांतिपूर्ण तरीके से मतदान के लिए जिला मजिस्ट्रेट प्रवीण कुमार लक्षकार ने संयुक्त प्रान्त आबकारी अधिनियम-1910 की धारा 59 में प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए जनपद में 16 अपै्रल की शाम छह बजे से 18 अपै्रल को मतदान समाप्त होने तक समस्त देशी व विदेशी शराब की दुकानें बंद रखने के निर्देश जारी किए हैं। इसके साथ ही मतगणना के दिन 23 मई को जनपद की समस्त देशी शराब, विदेशी मदिरा, बीयर एवं भांग की समस्त थोक एवं फुटकर दुकानें फार्मेसी एवं एफएल-6 समिश्र बार आदि सभी प्रकार के अनुज्ञापनों से मादक पदार्थो का विक्रय पूर्ण रूप से प्रतिबंधित रहेगा। उन्होंने बताया कि बन्दी दिवसों हेतु अनुज्ञापितों को कोई प्रतिफल/प्रतिपूर्ति देय नहीं होगा।

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