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न्यायालयों में कोविड नियमों का होगा पालन

उच्च न्यायालय इलाहाबाद के निर्देश पर अब न्यायालयों व न्यायाधिकरणों में कोविड 19 की संख्या में लगातार वृद्धि होने पर अब विशेष सतर्कता रहेगी।

By JagranEdited By: Published: Tue, 06 Apr 2021 04:00 AM (IST)Updated: Tue, 06 Apr 2021 04:00 AM (IST)
न्यायालयों में कोविड नियमों का होगा पालन
न्यायालयों में कोविड नियमों का होगा पालन

संवाद सहयोगी, हाथरस : उच्च न्यायालय इलाहाबाद के निर्देश पर अब न्यायालयों व न्यायाधिकरणों में कोविड 19 की संख्या में लगातार वृद्धि होने पर अब विशेष सतर्कता रहेगी।

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न्यायिक एवं प्रशासनिक कार्य के लिए सभी न्यायालय खुलेंगे। साक्ष्य की रिकार्डिंग को छोड़कर एवं विशेष मामलों में जनपद न्यायाधीश से अनुमति प्राप्त कर साक्ष्य अंकित किया जा सकता है। जैसे ही न्यायिक कार्य पूर्ण हो जाता है, न्यायिक अधिकारी एवं कोर्ट स्टाफ न्यायालय परिसर से बाहर जा सकते हैं। जेआइटीसीआइ साफ्टवेयर के माध्यम से कार्यवाही में सुनवाई होगी। जिला जज की अदालत सुबह 11 से दोपहर 01 एक बजे तक एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में सुनवाई दोपहर दो बजे से साढ़े तीन बजे तक होगी। अधिवक्ताओं के लिए कोर्ट मैनेजर के कार्यालय से वीडियो कांफ्रेसिग के माध्यम से सुनवाई होगी। विचाराधीन कैदी के संबंध में रिमांड अन्य न्यायिक कार्य वीडियो काफ्रेंसिग के माध्यम से किए जाने के लिए सत्येंद्र सिंह वीरवान को नामित किया गया है। न्यायालय कक्ष में न्यूनतम संख्या में पक्षकार उपस्थित होंगे। शारीरिक दूरी, मास्क और सैनिटाइजर का उपयोग आवश्यक होगा। न्यायालय परिसर की स्वच्छता एवं सैनिटाइजेशन के लिए समन्वय स्थापित कर कराए जाने के निर्देश हैं। एक समर्पित हेल्पलाइन के लिए आशुतोष अग्रवाल, क्लर्क प्रशासनिक कार्यालय को नामित किया गया है। कोविड 19 के ²ष्टिगत न्यायिक अधिकारी को गाउन से छूट प्रदान की गई है। अधिवक्ताओं के लिए सफेद शर्ट एवं लाइट कलर टाउजर निर्धारित किया गया है। विशेष समूह का होगा टीकाकरण

8 व 9 अप्रैल को मीडिया कर्मियों एवं खुदरा व बड़े दुकानदार, 10 अप्रैल को बैंक एवं बीमा कर्मचारी, 12 व 14 अप्रैल को स्कूल व कालेज के शिक्षकों का टीकाकरण होगा। 15 व 16 अप्रैल को आटो रिक्शा, बस, टैक्सी डाइवर, फेरी वाले एवं निर्माण कर्मचारियों का टीकाकरण होगा। 17 व 19 अन्य सरकारी अधिकारी, कर्मचारी, 20 व 21 अप्रैल को न्याय पालिका के कर्मचारी एवं अधिवक्ताओं का टीकाकरण होगा। 22 व 23 निजी कार्यालयों के कर्मचारियों के टीका लगेगा।


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