ध्वनि प्रदूषण नियमों का पालन कराने के लिए समिति गठित
संवाद सूत्र, हाथरस : सिकंदराराऊ में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत अधिसूचित ध्वनि प्रदूषण नियम
संवाद सूत्र, हाथरस : सिकंदराराऊ में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत अधिसूचित ध्वनि प्रदूषण नियम के प्रावधानों का कार्यान्वयन सुनिश्चित कराए जाने के लिए तहसील स्तरीय समिति का गठन किया गया है। इसमें एसडीएम, सीओ, सहायक पर्यावरण अभियंता अलीगढ़, अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद सिकंदराराऊ, नगर पंचायत हसायन व पुरदिलनगर सम्मिलित होंगे। एसडीएम ज्योत्सना बंधु ने स्पष्ट कहा है कि ध्वनि प्रदूषण अधिनियम से संबधित शिकायत मिलने पर अधिकारी व कर्मचारी को दोषी माना जाएगा। उन्होंने बताया कि औद्योगिक क्षेत्र में दिन में 75 और रात में 70 डेसिबल, वाणिज्यिक क्षेत्र में दिन का समय 65 और रात में 55 डेसिबल, आवासीय क्षेत्र में दिन के समय 55 और रात में 45 डेसिबल, शाति परिक्षेत्र में दिन में 50 व रात में 40 डेसिबल का मानक निर्धारित किया गया है। दिन में सुबह छह बजे से रात 10 बजे तक, शात परिक्षेत्र के रूप में अस्पताल, शैक्षणिक संस्थाओं, न्यायालयों व धार्मिक स्थलों के चारों ओर 100 मीटर का क्षेत्र रखा गया है। समस्त क्षेत्रों में रात को 10 बजे से सुबह छह बजे तक लाउडस्पीकर, डीजे व बैंड आदि का प्रयोग प्रतिबंधित रहेगा। दिन में लिखित अनुमति प्राप्त करके ही मानक के अनुसार लाउडस्पीकर आदि का प्रयोग किया जाएगा।