गरीबों तक हर हाल में पहुंचे खाद्य सुरक्षा का लाभ : डीएम
जिला सतर्कता समिति की बैठक में डीएम ने दिए सख्त निर्देश
संवाद सहयोगी, हाथरस : राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत पात्र गरीबों को खाद्यान्न योजना का लाभ हर हाल में दिलाया जाना है। कोई भी गरीब योजना से वंचित नहीं रहना चाहिए। अमीरों को इस योजना का लाभ नहीं मिलना चाहिए। अगर अपात्र लाभ ले रहा है तो उसकी पड़ताल कर रिकवरी निर्देशानुसार सुनिश्चित की जाए।
बैठक में जिलाधिकारी डॉ. रमाशंकर मौर्य ने कहा कि राशन की कालाबाजारी किसी भी कीमत पर न होने दी जाए। राशन कार्ड में मौजूद सभी सदस्यों की शत प्रतिशत आधार फी¨डग समय से पूरा की जाए। पूíत निरीक्षक अपने-अपने क्षेत्र में वृहद स्तर पर सर्वे कराकर अपात्रों के नाम सूची से तत्काल हटा दें। पात्रों के नाम हर हाल में शामिल किए जाएं। इसमें किसी प्रकार की कोताही न बरती जाए। इसके लिए पूíत निरीक्षक व राशन डीलर को जवाबदेह बनाया जाए। भविष्य में गड़बड़ी मिलने पर कोटा निरस्त कर दिया जाएगा। पात्रों की सूची डीलर की दुकान पर चस्पा कर एक प्रति पंचायत सेक्रेटरी को भी दें। गोदामों का सत्यापन निरंतर होना चाहिए। पूíत निरीक्षकों द्वारा सर्वे की वास्तविक रिपोर्ट न देने पर नाराजगी जाहिर की। डीएसओ सुरेंद्र यादव ने बताया कि शहरी क्षेत्र में एनएफएसए के तहत 64.41 फीसद व ग्रामीण क्षेत्र में 76.66 फीसद पात्रों को लाभ दिया जा रहा है। शहर में 104 व गांवों में 564 राशन दुकानें संचालित हैं। राशन कार्डो में मुखिया के यूनिटों में 98.74 फीसद व परिवार के यूनिटों में 85.77 आधार फी¨डग हो चुकी है। इस योजना में दो रुपये की दर से 3 किलोग्राम गेहूं व तीन रुपये की दर से दो किलो चावल प्रति यूनिट दिया जा रहा है। शहरी क्षेत्र में ई-पॉश मशीन से वितरण हो रहा है, वहीं गांवों में अगले महीने से वितरण शुरू हो जाएगा।