कानून के डर से नहीं, सुरक्षा को लगाएं हेलमेट व सीट बेल्ट
सड़क सुरक्षा सप्ताह सुरक्षित यातायात के लिए बनाए गए हैं नियम अब महंगा पड़ेगा सीट बेल्ट व हेलमेट न लगाना
संवाद सहयोगी, हाथरस : सड़क पर दौड़ने वाले वाहनों के लिए यातायात नियमों को और सख्त किया गया है। फिर भी अधिकांश लोग यातायात नियमों के प्रति लापरवाही बरत रहे हैं। हेलमेट व सीट बेल्ट न लगाने पर अब एक हजार रुपये जुर्माना देना होगा। जुर्माने के खौफ में लोग नियमों का पालन करने को विवश होंगे, जबकि बेहतर यह होगा कि लोग अपनी सुरक्षा के लिए कानून का पालन करें।
अब हजार रुपये जुर्माना
बिना हेलमेट बाइक चलाने वालों पर अब पांच सौ बजाय एक हजार रुपये जुर्माना देना होगा। चार पहिया वाहन में सीटबेल्ट न लगाने पर भी यही जुर्माना वसूला जाएगा। बाइक पर पीछे बैठने वाले को भी हेलमेट व चार पहिया वाहन में बराबर पीछे की सीट पर बैठने वालों को भी सीटबेल्ट लगानी होगी।
नाबालिग को वाहन न दें
नए मोटर व्हीकल एक्ट में नाबालिग के वाहन चलाने पर विशेष सख्ती की गई है। नाबालिक को दुपहिया या चार पहिया वाहन चलाते पाए जाने पर उस वाहन की तीन माह या एक वर्ष के लिए पंजीयन निलंबित कर दिया जाएगा। इसके साथ ही पकड़े गए नाबालिग का ड्राइविग लाइसेंस भी उसकी उम्र 25 वर्ष पूरी होने के बाद ही बनाया जाएगा। इनका कहना है
मोटर व्हीकल एक्ट में संशोधन करते हुए जुर्माने की राशि बढ़ा दी गई है। शीघ्र ही इसी के अनुसार जुर्माना वसूला जाएगा। यह सब दुर्घटनाओं को रोकने के लिए किया गया है।
-नीतू सिंह, एआरटीओ प्रशासन --------------
जनपद में चार रूटों पर स्पीड लिमिट से दौडेंगे वाहन
ब्लर्ब-
अलग-अलग रूटों पर निर्धारित होगी वाहनों की गति, दुर्घटनाओं को रोकने के लिए उठाया गया है कदम
संस, हाथरस : जनपद में परिवहन विभाग ने वाहनों की अधिकतम गति सीमा निर्धारित कर दी है। इससे अधिक गति से वाहन चलाने पर जुर्माने की कार्रवाई की जाएगी। जनपद में चार प्रमुख मार्गों पर गति की सीमा निर्धारित की गई है।
जनपद से होकर निकलने वाले नगरीय निकायों की अधिकारिता क्षेत्र को छोड़कर अन्य क्षेत्रों में मार्गों या मार्गों के अंश पर यह नियम लागू होगा। इसके लिए निर्दिष्ट साइन बोर्ड प्रतिबंधित स्थान के दोनों छोर जिसमें प्रारंभिक एवं अंतिम बिदु पर तथा मध्य में भी जगह-जगह पर मानक के अनुसार सड़क के स्वामित्व वाले विभाग द्वारा लगाए जाएंगे। साइन बोर्ड पर रेट्रो-रिफ्लेक्टिव टेप का प्रयोग किया जाएगा जो रात्रि में भी चमकेगा। अग्निशमन वाहन, एंबुलेंस, पुलिस वाहन आदि पर गति सीमा का प्रतिबंध नहीं रहेगा। वाहनों की श्रेणीवार गतिसीमा
टू व थ्री व्हीलर-40 किमी प्रति घंटा
चालक सहित सात सीटर- 60 किमी प्रति घंटा
चालक सहित 8 से 12 सीटर पर 60 किमी प्रति घंटा
सभी माल व यात्री वाहन (बस व ट्रक) 50 किमी प्रति घंटा
ये मार्ग गतिसीमा के दायरे में
उप संभागीय परिवहन अधिकारी के अनुसार जनपद में चार मार्गो पर गतिसीमा निर्धारित की गई है। इनमें मथुरा-सादाबाद मार्ग संख्या-102, सादाबाद-जलेसर-अवागढ़ मार्ग-106, राया-सादाबाद मार्ग व मुरसार-सादाबाद मार्ग शामिल हैं। इन मार्गों पर श्रेणीवार वाहनों को निर्धारित गति से ही चलाया जाएगा। एआरटीओ प्रशासन नीतू सिंह का कहना है कि दुर्घटनाओं को रोकने के लिए गति सीमा का निर्धारण किया गया है। इससे अधिक स्पीड से दौड़ाने पर वाहनों के नियमानुसार चालान किए जाएंगे। सड़क सुरक्षा-जीवन रक्षा से कम होंगी दुर्घटनाएं संवाद सहयोगी, हाथरस: जीवन रक्षा से बढ़कर कुछ नहीं है। वाहन चलाते समय सभी को यातायात के नियमों का पालन करना चाहिए। इसके लिए समय-समय पर परिवहन विभाग जागरूकता अभियान चलाता है। शराब या किसी अन्य मादक पदार्थों का सेवन कर कभी वाहन नहीं चलाना चाहिए।
ये बातें बुधवार को मेंडू रोड स्थित सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी कार्यालय में सड़क सुरक्षा सप्ताह की गोष्ठी में एआरटीओ प्रशासन नीतू सिंह ने कही। उन्होंने कहा कि सीट बेल्ट व हेलमेट के बिना कभी वाहन नहीं चलाना चाहिए। सड़क पर उसके किनारे लगे संकेतकों पर भी वाहन चलाते समय विशेष ध्यान देना जरूरी है। यह सावधानी ही हमें सुरक्षित यातायात की गारंटी देती है। एआरटीओ प्रवर्तन लालाराम ने भी यातायात के नियमों की जानकारी दी। आरआई संतोष कुमार ने बिना आवश्यक प्रपत्रों के वाहन न चलाने के लिए वाहनस्वामी व चालकों को जागरूक किया। इस अवसर वाहन चालकों को यातायात नियमों से संबंधित पत्रक आदि भी बांटे गए। इस मौके पर पप्पू प्रकाश, राजकुमार भारती, धर्मेद्र कुमार, धीरेंद्र सिंह, सलीम, अमित कुमार सिंह आदि मौजूद थे।