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अब 48 नहीं, 72 घंटे में कर सकेंगे बीमा का क्लेम

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By JagranEdited By: Published: Sun, 16 Dec 2018 12:38 AM (IST)Updated: Sun, 16 Dec 2018 12:38 AM (IST)
अब 48 नहीं, 72 घंटे में कर सकेंगे बीमा का क्लेम
अब 48 नहीं, 72 घंटे में कर सकेंगे बीमा का क्लेम

जागरण संवाददाता, हाथरस : प्रधानमंत्री फसल बीमा के तहत किसान अब 48 नहीं, बल्कि 72 घंटे बाद भी नुकसान की भरपाई के लिए क्लेम कर सकते हैं। अभी तक नुकसान के बाद 48 घंटे में सूचना देना अनिवार्य था। इसी के साथ पशुओं से फसलों को होने वाली क्षति की स्थिति में भी क्लेम पर राहत मिलेगी। इसकी कवायद भी तेजी से की जा रही है। हालांकि अभी यह स्पष्ट नहीं है कि पशुओं से होने वाली क्षति का कितना क्लेम बीमा मिलेगा।

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जनपद में करीब एक लाख 80 हजार किसान हैं। जो सीजन के हिसाब से खेती करते हैं। इस समय रबी की फसल का सीजन चल रहा है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत 31 जनवरी तक रबी की फसल का बीमा होगा। इसके प्रचार-प्रसार के लिए शुक्रवार को जिला कृषि अधिकारी डिपिन कुमार ने प्रचार रथ भी कलक्ट्रेट से रवाना किया था। रबी की फसल में गेहूं, सरसों, आलू की फसल के बीमा की व्यवस्था सरकार ने की है। अब गैर ऋणी कृषक भी बैंक से अपनी फसलों का बीमा करा सकते हैं। वर्जन:

72 घंटे तक किसान अब बीमा पाने के लिए क्लेम कर सकते हैं। फसल का बीमा कराने के लिए प्रचार वाहन भी रवाना किया है। विभाग का उद्देश्य है कि किसान फसलों का बीमा कराकर फसलों को अकस्मात होने वाले नुकसान की भरपाई कर सकें।

डिपिन कुमार, जिला कृषि रक्षा अधिकारी


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