मोडिफाइड साइलेंसर लगवाने पर होगा 15 हजार का जुर्माना
नहीं लगा सकेंगे बुलेट या अन्य बाइक के मोडिफाइड साइलेंसर परिवहन विभाग ने प्रदूषण रोकने के लिए शुरू कराई चेकिग।
संस, हाथरस: साइलेंसर माडिफाइ कराकर ध्वनि प्रदूषण फैलाने वाले वाहन चालकों को अब बख्शा नहीं जाएगा। सड़कों पर फर्राटा भरते हुए कान फोड़ ध्वनि करने वाले बाइक व अन्य वाहनों पर 15 हजार रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। इसके लिए परिवहन विभाग ने चेकिग शुरू करा दी है।
कंपनी के बाइक में लगाए गए साइलेंसर को मोडिफाई कराकर चलाया जा रहा है। इस असहनीय व कान फोड़ आवाज से राहगीरों के साथ स्थानीय लोग भी परेशान रहते हैं। इसी का संज्ञान लेते हुए न्यायालय ने इस तरह के वाहन चलाने वालों पर सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। परिवहन विभाग ने इसके लिए कार्रवाई करते हुए वाहनों की चेकिग करा दी है। ध्वनि प्रदूषण करने वाले वाहनों होगा 15 हजार का जुर्माना
वाहन निर्माता कंपनी विभागीय नियमों का पालन करते हुए वाहन बनाती है। उनमें साइलेंसर को भी प्रदूषण मुक्त रखने का प्रयास रहता है। इसके बाद कुछ लोग बाइक में साइलेंसर को मोडिफाइड करके ध्वनि प्रदूषण फैला रहे हैं। इनमें बुलेट अधिक हैं। 80 डेसीबल से अधिक आवाज करने वालों पर चालान काटकर 15 हजार रुपये का जुर्माना किया जाएगा। एआरटीओ ने काटे 10 चालान
परिवहन विभाग ने आदेश का संज्ञान लेते हुए चेकिग शुरू करा दी है। इसके लिए एआरटीओ हाइवे व शहर में राजमार्गो पर वाहनों की चेकिग कर रहे हैं। इसमें अब तक करीब 10 दोपहिया वाहनों के चालान काटते हुए उन पर जुर्माना किया गया है। साथ ही चेकिग में वाहन चालकों को दोबारा पकड़े जाने पर 15 हजार के जुर्माने के साथ छह माह की सजा होने की चेतावनी दी जा रही है। इनका कहना है-
प्रदूषण फैलाने का अधिकार किसी को नहीं है। दोपहिया वाहनों में साइलेंसर को मोडिफाइड कराकर चलाते हुए पाए जाने पर उसके खिलाफ जुर्माना किया जाएगा। इसके लिए चेकिग कराई जा रही है।
- नीतू सिंह, एआरटीओ प्रशासन