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अब ग्राम पंचायतों में प्रत्येक निधि के अलग-अलग होंगे बैंक खाता

पीएफएमएस के सुचारू क्रियान्वयन के लिए शासन ने लिया निर्णय।

By JagranEdited By: Published: Wed, 24 Jun 2020 10:20 PM (IST)Updated: Wed, 24 Jun 2020 10:20 PM (IST)
अब ग्राम पंचायतों में प्रत्येक निधि के अलग-अलग होंगे बैंक खाता
अब ग्राम पंचायतों में प्रत्येक निधि के अलग-अलग होंगे बैंक खाता

हरदोई : ग्राम पंचायतों को विभिन्न आयोग एवं योजनाओं व कार्यक्रमों में प्राप्त होने वाली राशि का हिसाब-किताब तलाशने में अधिकारियों को समस्या नहीं आएगी। शासन ने पीएफएमएस (पब्लिक फंड मैनेजमेंट सिस्टम) के सुचारू क्रियान्वयन एवं लेखा-जोखा के मिलान के उद्देश्य से अब प्रत्येक निधि एवं योजना राशि के लिए अलग-अलग बैंक खाता खोले जाने का निर्णय लिया है। पंचायतीराज विभाग की निदेशक किजल सिंह ने हरदोई सहित प्रदेश के सभी जिला पंचायत राज अधिकारियों एवं बैंक के महाप्रबंधकों को व्यवस्था पालन कराने के लिए कहा है।

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निदेशक की ओर से सभी जिला पंचायत राज अधिकारियों को नवीन व्यवस्था के पालन के संबंध में जारी पत्र में कहा गया है कि 15वें केंद्रीय वित्त आयोग के खाता खुलवाकर उन्हें पीएफएमएस पर रजिस्टर कराया जाना है। वहीं ग्राम पंचायतों को केंद्रीय वित्त आयोग, राज्य वित्त आयोग, राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान, अंत्येष्टि स्थल आदि मद में राशि प्राप्त होती है। अभी तक इन मदों के खाता अलग-अलग संचालित नहीं हो रहे हैं, लेकिन अब पीएफएमएस के सुचारू क्रियान्वयन के लिए अलग-अलग बैंक खाता संचालित कराए जाएंगे। निदेशक के हवाले से डीपीआरओ गिरीश चंद्र ने बताया कि क्षेत्र एवं ग्राम पंचायत के 13वां, 14वां वित्त आयोग के खाते पहले से ही संचालित हो रहे हैं। शासन की ओर से निर्णय लिया गया है कि जिन बैंकों में खाता में संचालित हो रहे हैं उन्हीं बैंकों में नए खातों को खोला जाए।

बताया कि बैंकों में नए खाता खुलवाने के लिए बैंकर्स से कहा गया है कि प्रधान और पंचायत सचिव की केवाईसी (नो योर कस्टमर) पहले से ही बैंक में उपलब्ध हैं और उन्हीं का नए खातों को खोलने में प्रयोग कर लिया जाए।


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