मोटर दुर्घटना क्लेम के लिए अलग से खुलेगी अदालत
जागरण संवाददाता, हरदोई : मोटर दुर्घटना क्लेम से जुड़े वादों की सुनवाई अब दीवानी न्यायालय में नहीं होगी। इसको लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अदालतों पर बढ़ते मुकमदों के बोझ को कम करने के लिए अलग से अदालत खोलने संबंधी दिशा निर्देश जारी किए है, जिसको लेकर शासन ने मोटर दुर्घटना दावा अभिकरण का गठन कर परिवहन विभाग को अलग से अदालत खोलने और इसकी बुनियादी सुविधाएं जुटाने की जिम्मेदारी सौंपी है। एआरटीओ प्रवर्तन ने बताया कि अदालत खोलने के लिए तीन कमरों का सरकारी या गैरसरकारी भवन की तलाश की जा रही है।
हरदोई : मोटर दुर्घटना क्लेम से जुड़े वादों की सुनवाई अब दीवानी न्यायालय में नहीं होगी। इसको लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अदालतों पर बढ़ते मुकदमों के बोझ को कम करने के लिए अलग से अदालत खोलने संबंधी दिशा निर्देश जारी किए है, जिसको लेकर शासन ने मोटर दुर्घटना दावा अभिकरण का गठन कर परिवहन विभाग को अलग से अदालत खोलने और इसकी बुनियादी सुविधाएं जुटाने की जिम्मेदारी सौंपी है। एआरटीओ प्रवर्तन ने बताया कि अदालत खोलने के लिए तीन कमरों का सरकारी या गैरसरकारी भवन की तलाश की जा रही है।
दीवानी न्यायालय में मोटर दुर्घटना क्लेम से जुड़े वादों की सुनवाई हो रही है। वादों की संख्या दिनों दिन बढ़ रही है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अदालतों से मुकदमों का बोझ कम करने की कवायद शुरू कर दी है। शासन ने मोटर दुर्घटना दावा अभिकरण गठित कर 75 जनपदों में अलग से अदालत खोलने को दिशा निर्देश जारी किए है। इसके तहत हरदोई मुख्यालय पर भी मोटर दुर्घटना दावा अभिकरण के तहत अदालत खोली जाएगी। मुख्य सचिव डा. अनूप चंद्र पांडेय ने उप संभागीय परिवहन अधिकारी प्रवर्तन को जारी आदेश में कहा है कि मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण का गठन किया गया है, जिसकी अलग से अदालत होगी और पीठासीन अधिकारी मुकदमों की सुनवाई करेंगे, उनके साथ तीन कर्मचारियों की तैनाती किए जाएंगे। एआरटीओ प्रवर्तन दीपक शाह ने बताया कि अदालत खोलने के लिए कचहरी परिसर के निकट सरकारी व गैर सरकारी तीन कमरों के भवन की तलाश की जा रही है। जल्द ही भवन की तलाश कर शासन को अवगत कराया जाएगा।