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आधार अवैध और नाम के फेर में फंसी सम्मान निधि

- जिले भर के 5272 लाभार्थियों को नहीं मिल पाई सम्मान निधि - बैंकवार लाभार्थियों के अभिलेख जुटाने व दुरुस्त कराने का काम शुरू

By JagranEdited By: Published: Sat, 23 Jan 2021 09:49 PM (IST)Updated: Sat, 23 Jan 2021 09:49 PM (IST)
आधार अवैध और नाम के फेर में फंसी सम्मान निधि
आधार अवैध और नाम के फेर में फंसी सम्मान निधि

हरदोई : आधार इनवैलिड होने या फिर नाम में अंतर होने के चलते जिले के 5,272 किसानों की पीएम किसान सम्मान निधि फंस गई हैं। इन लाभार्थियों को योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है। कृषि विभाग की ओर से बैंकवार लाभार्थियों के अभिलेखों को दुरुस्त कराने का काम शुरू किया गया है।

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जनपद में सात लाख 22 हजार 756 लाभार्थियों के खातों में पीएम किसान सम्मान निधि की किस्त भेजी गई थी। इन लाभार्थियों को तीन बार में दो-दो हजार की राशि बैंक खातों में भेजी गई। वर्ष भर में इन लाभार्थियों को छह हजार रुपये उपलब्ध कराए गए। इनमें से 5,272 लाभार्थियों के खातों में पीएम किसान सम्मान निधि की राशि नहीं पहुंच पाई। किसान पीएम किसान सम्मान की राशि न मिलने के चलते कार्यालय के चक्कर लगाने को मजबूर हैं। विभागीय पोर्टल पर अधिकांश किसानों का आधार कार्ड इनवैलिड दिखा रहा है, जबकि कई लाभार्थियों के नाम में अंतर है। उप निदेशक कृषि डॉ. आशुतोष मिश्रा ने बताया कि आधार इनवैलिड और नाम में गलती होने के चलते किसानों को योजना का लाभ नहीं मिल सका है। लाभार्थियों के अभिलेखों को दुरुस्त कराया जा रहा है। इसके चलते जल्द ही लाभार्थियों को योजना का लाभ मिल सकेगा।

लोकायुक्त के प्रकरण में ढिलाई पर ग्रापंअ निलंबित: हरदोई : लोकायुक्त के प्रकरण में ढिलाई ग्राम पंचायत अधिकारी को भारी पड़ गई। जिला पंचायत राज अधिकारी गिरीश चंद्र ने आरोपित ग्राम पंचायत अधिकारी को निलंबित कर दिया है। अपर जिला पंचायत राज अधिकारी अविनाश चंद्र को जांच अधिकारी नामित किया है।

जिला पंचायत राज अधिकारी ने जारी निलंबन आदेश में कहा है कि विकास खंड पिहानी में तैनात ग्राम पंचायत अधिकारी विमलेश कुमार वर्मा पर बीडीओ ने विभिन्न आरोपों में अनुशासनिक कार्रवाई प्रस्तावित की है। विमलेश कुमार वर्मा को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। कहा है कि पिहानी की ग्राम पंचायत ररी में लोकायुक्त प्रकरण में ग्राम रोजगार सेवक के विरुद्ध कार्रवाई के आदेश के बाद भी कार्रवाई प्रस्तावित न किया जाना और ग्राम रोजगार सेवक को बचाने एवं लोकायुक्त प्रकरण में ढिलाई का आरोप सिद्ध हुआ है। खंड विकास अधिकारी के आदेशों का पालन न कर शासकीय कार्यों में मनमानी, आदेशों और निर्देशों का पालन न किया जाना और अनुशासनहीनता पर कार्रवाई की गई है। निलंबन अवधि में उन्हें पिहानी ब्लाक कार्यालय से संबद्ध किया गया है। जांच अधिकारी अपर जिला पंचायत राज अधिकारी से कहा गया है कि ग्राम पंचायत अधिकारी की जांच करते हुए 15 दिन में आरोप पत्र गठित कर उपलब्ध कराएं।


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