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अभिलेख न देने पर 90 पंचायत सचिवों का वेतन रोका

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By JagranEdited By: Published: Tue, 14 Jan 2020 10:42 PM (IST)Updated: Tue, 14 Jan 2020 10:42 PM (IST)
अभिलेख न देने पर 90 पंचायत सचिवों का वेतन रोका
अभिलेख न देने पर 90 पंचायत सचिवों का वेतन रोका

हरदोई : ऑडिट के लिए अभिलेख न देने वाली 353 ग्राम पंचायतों के 90 पंचायत सचिवों के वेतन पर अग्रिम आदेश तक रोक लगा दी गई है। डीपीआरओ गिरीश चंद्र ने बताया कि वेतन पर रोक के साथ ही चेतावनी दी गई है कि शासकीय राशि के गबन की आशंका में एफआइआर भी कराई जा सकती है। संबंधित विकास खंड के एडीओ पंचायत से कहा है कि एक सप्ताह में सभी के अभिलेख जुटा लिए जाएं। इस अवधि में अभिलेख न देने वाले पंचायत सचिव के विरुद्ध एफआइआर दर्ज करा दी जाए।

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पंचायतीराज विभाग के माध्यम से ग्राम पंचायतों को तरक्की, विकास एवं निर्माण के कार्यों के लिए राज्य वित्त आयोग, 14वां वित्त आयोग के साथ ही परफारमेंस ग्रांट और पंचायतों की परिसंपत्तियों से प्राप्त आमदनी से प्राप्त राशि को खर्च किए जाने का प्रावधान है। डीपीआरओ ने बताया कि उपभोग राशि के बिल-वाउचर आदि अभिलेखों के ऑडिट की व्यवस्था दी गई है। बताया कि 19 में 17 विकास खंडों की 353 ग्राम पंचायतों ने लेखा परीक्षा निदेशालय की ओर से विकास खंडवार लेखा परीक्षक नियुक्त किए जाने के बाद भी ग्राम पंचायतों से अभिलेख उपलब्ध नहीं कराए हैं।

पंचायत सचिवों ने अभिलेख अद्यतन तैयार होने के प्रमाण-पत्र भी दिए हैं। एडीओ पंचायत से कहा गया है कि प्रमाण-पत्र देने के बाद भी लेखा परीक्षा के लिए अभिलेख न दिया जाना प्रधान के साथ मिलकर शासकीय राशि के गबन की आशंका से इन्कार नहीं किया जा सकता है। ऐसे में एक सप्ताह में अभिलेख न उपलब्ध कराने वाली ग्राम पंचायतों से संबंधित पंचायत सचिवों के विरुद्ध एफआइआर दर्ज कराते हुए आख्या उपलब्ध कराएंगे। ताकि विभागीय कार्रवाई भी की जा सके।


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