ऑनलाइन आवेदन, प्राप्त होंगे हैसियत प्रमाण-पत्र
हरदोई : हाईटेक होती व्यवस्था में शासन ने आय-जाति, निवास, जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र के साथ ही अ
हरदोई : हाईटेक होती व्यवस्था में शासन ने आय-जाति, निवास, जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र के साथ ही अब हैसियत प्रमाण-पत्र भी ऑनलाइन जारी किए जाने की व्यवस्था प्रभावी कर दी है। अब आवेदन सीधे प्राप्त न कर ऑनलाइन प्राप्त किए जाएंगे और ऑनलाइन ही रिपोर्ट लगवाई जाएगी।
शासन ने हैसियत प्रमाण-पत्र जारी किए जाने की व्यवस्था में बदलाव किया है। प्रमुख सचिव सुरेश चंद्रा ने जारी आदेश में कहा है कि आवेदक को जनसेवा केंद्र पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। आवेदन डीएम की ओर से ऑनलाइन ही आवेदन संबंधित एसडीएम को भेजा जाएगा। एसडीएम की ओर से पूरा परीक्षण कराते हुए अधिकतम तीन दिन में रिपोर्ट लगाते हुए आवेदन वापस करना होगा। डीएम पुलकित खरे का कहना है कि जिले में भी हैसियत प्रमाण-पत्र के लिए आनलाइन प्रक्रिया शुरू कराई जाएगी। मान्यता प्राप्त मूल्यांकनकर्ता कर सकेंगे मूल्यांकन : शासन की ओर से दी गई व्यवस्था में कहा गया है कि आनलाइन प्रक्रिया में आवेदक इस बात के लिए स्वतंत्र होगा कि वह अपनी संपत्ति का मूल्यांकन तहसील या सरकार की ओर से मान्यता मूल्यांकनकर्ता से कराना चाहता है। इसके लिए मान्यता प्राप्त मूल्यांकनकर्ता का वेल्थ टैक्स एक्ट 1957 की धारा 34एबी में पंजीकरण होना अनिवार्य किया गया है। अलग-अलग बनेगा प्रमाण-पत्र : प्रमुख सचिव की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि यदि आवेदक की संपत्ति दो जनपदों में है, तो ऐसी दशा में दोनों ही जिलों के डीएम की ओर से तहसीलों की आख्या के अनुसार अलग-अलग हैसियत प्रमाण-पत्र प्राप्त करने होंगे।