26 अप्रैल तक वाहन न देने पर होगी एफआइआर
-प्रभारी अधिकारी ने एआरटीओ को अधिग्रहण आदेश प्राप्त कराने को कहा -बड़े वाहन आरआर और छोटे वाहन जीआईसी में उपलब्ध कराने होंगे जागरण संवाददाता हरदोई लोकसभा सामान्य चुनाव की व्यवस्थाओं को जुटाए जाने के क्रम में प्रभारी अधिकारी वाहन सिटी मजिस्ट्रेट गजेंद्र कुमार ने बताया कि सभी वाहन स्वामियों से कहा गया है कि अधिग्रहीत किए गए वाहनों को 26 अप्रैल तक हरहाल में उपलब्ध करा दें। वाहन उपलब्ध न कराने पर निर्वाचन कार्य में व्यवधान मानते हुए वाहन स्वामी के विरुद्ध लोकप्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत एफआईआर दर्ज कराई जाएगी। सिटी मजिस्ट्रेट ने बताया कि चुनाव कार्य संपन्न कराने के लिए बड़े एवं छोटे वाहनों की जुटाया जाना है।
हरदोई : लोकसभा सामान्य चुनाव की व्यवस्थाओं को जुटाए जाने के क्रम में प्रभारी अधिकारी वाहन सिटी मजिस्ट्रेट गजेंद्र कुमार ने बताया कि सभी वाहन स्वामियों से कहा गया है कि अधिग्रहीत किए गए वाहनों को 26 अप्रैल तक हरहाल में उपलब्ध करा दें। वाहन उपलब्ध न कराने पर निर्वाचन कार्य में व्यवधान मानते हुए वाहन स्वामी के विरुद्ध लोकप्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत एफआईआर दर्ज कराई जाएगी।
सिटी मजिस्ट्रेट ने बताया कि चुनाव कार्य संपन्न कराने के लिए बड़े एवं छोटे वाहनों की जुटाया जाना है। सरकारी विभागों के वाहनों को अधिग्रहीत किए जाने के साथ ही निजी वाहनों को भी अधिग्रहीत किया गया है। सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी के माध्यम से निजी वाहनों को अधिग्रहण आदेश प्राप्त कराए गए हैं। कहा कि यदि फिर भी किसी को अधिग्रहण आदेश नहीं मिले हैं तो वह एआरटीओ कार्यालय से अधिग्रहण आदेश प्राप्त करते हुए 26 अप्रैल को बड़े वाहनों को उपलब्ध कराया जाना है।
बताया कि बस, मिनी बस को आरआर इंटर कालेज और अन्य वाहनों में ट्रक, डीसीएम, मिनी ट्रक, जीप, बुलेरो, इनोवा, स्कार्पियो, टवेरा, मैजिक, मैक्सिमो, मार्शल आदि को जीआईसी में चालक समेत अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराएंगे।