दीवारें बताएंगी पहचान पत्र के विकल्प
-आयोग ने न पत्र एवं आधार कार्ड को विकल्प के तौर मान्यता दी गई है।
हरदोई : लोकसभा चुनाव में मतदान फीसद बढ़ाने एवं मतदाताओं को मतदान के समय किसी भी प्रकार की असुविधा न होने देने की प्रशासन ने रणनीति बनाई है। जिला निर्वाचन अधिकारी डीएम पुलकित खरे ने सभी एआरओ (सहायक निर्वाचन अधिकारी) को जिम्मेदारी सौंपी है कि वह सभी मतदान केंद्रों पर विकल्प के तौर पर मान्य पहचान पत्रों का विवरण अंकित कराएं, जिससे मतदाता मतदान के समय मतदाता पर्ची के साथ किसी को एक साथ जरूर लाए और आसानी से मताधिकार कर सकें।
लोकसभा चुनाव में आयोग ने मतदाता पर्ची के साथ फोटोयुक्त पहचान पत्र अनिवार्य कर दिया है। फोटोयुक्त मतदाता पहचान पत्र न होने की दशा में 11 वैकल्पिक पहचान पत्रों को भी मान्यता दी है। डीएम ने बताया कि मतदान केंद्रों पर अंकित कराने के साथ ही मतदाताओं का मतदान के लिए प्रेरित किए जाने के साथ ही इसकी जानकारी दी जाएगी। जिससे मतदान के समय केंद्र पर पोलिग पार्टी की ओर से मतदाता को कोई समस्या न होने पाए। आयोग ने यह जारी किए हैं विकल्प पहचान पत्र : आयोग की ओर से मतदाता पर्ची के साथ पहचान पत्र के रूप में पासपोर्ट, ड्राइविग लाइसेंस, राज्य एवं केंद्र सरकार के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों या पब्लिक लिमिटेड कंपनियों की ओर से कर्मचारियों को जारी फोटोयुक्त सेवा परिचय पत्र, बैंक एवं डाकघर से जारी फोटोयुक्त पासबुक, पैन कार्ड, आरजीआई एवं एनपीआर की ओर जारी किए गए स्मार्ट कार्ड, मनरेगा जॉबकार्ड, श्रम मंत्रालय की योजना का स्वास्थ्य बीमा कार्ड, फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज, सांसदों, विधायकों एवं विधान परिषद सदस्यों को जारी किए गए सरकार पहचान पत्र एवं आधार कार्ड को विकल्प के तौर मान्यता दी गई है।