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मासूम बच्ची की हत्या करने वाला पिता जेल भेजा गया

पिहानी (हरदोई): पिहानी कोतवाली क्षेत्र में बच्ची का पिता ही उसका कातिल निकला। बीमा कंपनी

By JagranEdited By: Published: Tue, 16 Oct 2018 11:25 PM (IST)Updated: Tue, 16 Oct 2018 11:25 PM (IST)
मासूम बच्ची की हत्या करने वाला पिता जेल भेजा गया
मासूम बच्ची की हत्या करने वाला पिता जेल भेजा गया

पिहानी (हरदोई): पिहानी कोतवाली क्षेत्र में बच्ची का पिता ही उसका कातिल निकला। बीमा कंपनी से मिलने वाले रुपये और साली से शादी करने के लालच में गला घोट कर मार डाला था। शव पहले घूरे में फिर बदबू आने पर नदी में फेंक दिया था। पिहानी पुलिस ने मंगलवार को मामले का राजफाश किया।

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ग्राम बंदरहा निवासी सूर्य प्रकाश गुप्ता उर्फ सोनू पुत्र स्व. प्रेमचंद्र द्वारा 6 सितंबर को अपनी तीन वर्षीय पुत्री करिश्मा के रात में अचानक गायब होने की की गुमशुदगी दर्ज कराई थी। जिसके बाद से मासूम बच्ची का कहीं पता नहीं लग पाया था। मंगलवार को पिहानी कोतवाली के प्रभारी निरीक्षक अमर ¨सह रघुवंशी ने घटनाक्रम का राजफाश करते हुए बताया कि सूर्य प्रकाश की पत्नी पूजा गुप्ता की 13 जून 2017 को हादसे में मृत्यु हो गई थी। जिसके बाद से वह अपनी साली से शादी करना चाहता था, लेकिन तीन वर्षीय बच्ची होने के कारण उसके ससुर शादी के लिए राजी नहीं थे। पत्नी की मृत्यु के बाद दुर्घटना बीमा उसको व उसकी तीन वर्षीय पुत्री को मिलना था। शादी न हो पाने और बीमा का रुपया बंट जाने को लेकर उसने अपनी तीन वर्षीय पुत्री का गला घोंट कर मार डाला। घर के पीछे घूरे में शव दफना दिया, लेकिन जब घूरे से शव की बदबू आने लगी तो उसने शव को नदी में ले जाकर फेंक दिया। इस घटना में वह अपने ससुर को आरोपित साबित करने का प्रयास कर रहा था और पुलिस से बच्ची के गायब करने के पीछे ससुर का हाथ बता रहा था। श्री रघुवंशी के अनुसार पुलिस शव बरामद नहीं कर सकी, लेकिन जिस स्थान पर उसे दफनाया गया था। वहां से बच्ची की चूड़िया बरामद की है। पुलिस ने मंगलवार को आरोपी को जेल भेज दिया।

पुलिस के लिए चुनौती : पुलिसिया जानकारों की मानें तो पुलिस ने मामले में पिता सूर्य प्रकाश गुप्ता को आरोपित तो हत्या का बना दिया, लेकिन मजबूत सुबूत नहीं मिल पाए हैं। पुलिस के पास न तो बच्ची के शव का कोई हिस्सा है और न ही जिस स्थान पर दफनाया गया। वहां से कोई सुबूत सिर्फ चूड़ी को छोड़ बरामद कर पाई है। पिता अंत तक कहता रहा कि उसने बच्ची को नहीं मारा तो फिर पुलिस चूड़ियों की बिना पर कैसे अदालत में हत्यारोपित सूर्य प्रकाश को साबित करेगी। पुलिस ने धारा-201 साक्ष्य छिपाने की लगाई है, लेकिन वह कौन सा साक्ष्य था जो छिपाया गया।


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