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हत्याभियोग में एक को आजीवन कारावास व आठ को दो-दो वर्ष की सजा

हरदोई : हत्याभियोग में एक को आजीवन कारावास व आठ लोगों को दो-दो वर्ष की सजा अपर जिला जज

By JagranEdited By: Published: Tue, 18 Sep 2018 12:22 AM (IST)Updated: Tue, 18 Sep 2018 12:22 AM (IST)
हत्याभियोग में एक को आजीवन कारावास व आठ को दो-दो वर्ष की सजा
हत्याभियोग में एक को आजीवन कारावास व आठ को दो-दो वर्ष की सजा

हरदोई : हत्याभियोग में एक को आजीवन कारावास व आठ लोगों को दो-दो वर्ष की सजा अपर जिला जज हनी गोयल ने सोमवार को सुनाई। शासकीय अधिवक्ता बलवीर ¨सह यादव के अनुसार वादी मुन्ना उर्फ सरफराज पुत्र हामिद अली निवासी टिकरा बरार थाना संडीला द्वारा 10 अगस्त 12 को दर्ज कराई की रिपोर्ट में बताया गया कि वह व उसका पुत्र पप्पू उर्फ गोगे, साजिद अली पुत्र नाजिर अली, शहाबुद्दीन पुत्र शरीफुल हसन, आरिफ पुत्र सादिक अली, तौसीद पुत्र मुन्ना, मुर्शाम पुत्र बशीर गांव के निवासी10 अगस्त 12 को ऐजाज के दरवाजे पर बैठे थे। तथी विपक्षीगण रईस अहमद, ललन, शहाब, मो.रेहान,मो.सलीम,अब्दुल खालिक पुत्र करीमुल्ला, सुहेल, अब्दुल खालिक पुत्र हासिम अली, अब्दुल हक अपने अपने हाथों में नाजायज असलहा लेकर आ गए औरगाली गलौज करने लगे। कहा कि तुम लोगों ने बसपा को वोट दिया है , जान से मार डालेंगे। इतने में रईस ने फायर कर दिया। जिससे पप्पू की मौके पर ही मौत हो गई।

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आरोप सिद्ध होने पर रईस अहमद को हत्याभियोग में आजीवन कारावास व एक लाख 11 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई गई। लल्लन, मो.शहाबुद्दीन, रेहान, सलीम, अब्दुल खालिक,सुहेल, अब्दुल खालिक, अब्दुल हक निवासी टिकरा बरार थाना संडीला को दो-दो वर्ष की कैद व 6-6 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई गई। अर्थदंड की प्राप्त धनराशि में चालीस हजार रुपये मृतक के पिता वादी को व 40 हजार रुपये पत्नी को नगर व तीन नाबालिग बच्चों के नाम 20-20 हजार रुपये की एफडी राष्ट्रीयकृत बैंक में कराने का आदेश अदालत ने दिया।


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